Malayalam Actor Siddiqui Gets Bail | मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि दिग्गज अभिनेता को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और जांच अधिकारी के साथ जांच में सहयोग करना होगा। शीर्ष अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि मामले में शिकायत अगस्त में दर्ज की गई थी, कथित घटना 2016 में हुई थी, जिसके आठ साल बाद।
हाल ही में गलत कारणों से चर्चा में रहे मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को आखिरकार कुछ राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बलात्कार के एक मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि दिग्गज अभिनेता को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और जांच अधिकारी के साथ जांच में सहयोग करना होगा। शीर्ष अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि मामले में शिकायत अगस्त में दर्ज की गई थी, कथित घटना 2016 में हुई थी, जिसके आठ साल बाद।
इसे भी पढ़ें: Yoga Tips: दिनभर नहीं लगती है भूख तो रोजाना इन योगासन का करें अभ्यास, लगने लगेगी भूख
30 सितंबर को अदालत ने मामले में सिद्दीकी को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। केरल पुलिस ने जांच में सिद्दीकी की ओर से सहयोग की कमी का आरोप लगाया है। अपनी स्थिति रिपोर्ट में, केरल पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने आरोप लगाया है कि दिग्गज अभिनेता जांच में बाधा डाल रहे हैं और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करने के अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी नष्ट कर दिए हैं।
बार एंड बेंच ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से बताया ''इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शिकायतकर्ता ने 2016 में कथित घटना के लगभग 8 साल बाद शिकायत दर्ज कराई थी और उसने 2018 में कहीं फेसबुक पर पोस्ट भी डाली थी, जिसमें कथित यौन शोषण के संबंध में अपीलकर्ता सहित 14 लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे, और साथ ही यह तथ्य भी कि वह अपनी शिकायत को व्यक्त करने के लिए हेमा समिति के पास नहीं गई थी, जिसे केरल उच्च न्यायालय द्वारा गठित किया गया था... हम शर्तों के अधीन वर्तमान अपील को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं। मामले के इस दृष्टिकोण से, अपीलकर्ता की गिरफ्तारी की स्थिति में उसे आईओ को पासपोर्ट सौंपने सहित ट्रायल कोर्ट की शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा।
इसे भी पढ़ें: भारत की 30 प्रतिशत भूमि पर मिट्टी की खराब होती गुणवत्ता कृषि के लिए खतरा : Shivraj Singh
24 सितंबर को, केरल उच्च न्यायालय ने बलात्कार मामले में सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, अपराध की उचित जांच के लिए उसकी हिरासत में पूछताछ अपरिहार्य थी।
अन्य न्यूज़