सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को लेकर बंबई उच्च न्यायालय ने सुनाया बड़ा फैसला
बंबई उच्च न्यायालय ने दिशा सालियान की मौत की जांच संबंधी याचिका की प्रति महाराष्ट्र सरकार को देने को कहा है।याचिका सुनवाई के लिएबुधवार को जब आई तो याचिकाकर्ता के वकील विनीत ढांडा नेन्यायमूर्ति के के तातेड और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ से कहा कि सालियान की मौत आठ जून और राजपूत की मृत्यु 14 जून को हुई थी।
मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक वकील से उस याचिका की प्रति महाराष्ट्र सरकार को देने को कहा जिसमें दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रबंधक दिशा सालियान की मौत की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का आग्रह किया गया है। यह याचिका वकील पुनीत ढांडा ने दायर की है और दावा किया है कि राजपूत और सालियान की मौत के मामले आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि ये संदिग्ध परिस्थितियों में हुई हैं। यह याचिका सुनवाई के लिए बुधवार को जब आई तो याचिकाकर्ता के वकील विनीत ढांडा ने न्यायमूर्ति के के तातेड और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ से कहा कि सालियान की मौत आठ जून और राजपूत की मृत्यु 14 जून को हुई थी। विनीत ढांडा ने दलील दी, मुंबई पुलिस ने अपना काम नहीं किया और मौत के मामलों की जांच उचित तरीके से नहीं की।
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मामले (दोनों मौतों) को लेकर देश में काफी हंगामा हुआ। सरकारी वकील ने पीठ को बताया कि राज्य सरकार को याचिका की प्रति नहीं दी गई है। इस पर ढांडा ने दावा किया कि वह पहले ही प्रति दे चुके हैं लेकिन फिर से दे देंगे। पीठ ने कहा, आप (याचिकाकर्ता) सेवा का एक हलफनामा दायर करें और उन्हें (सरकार को) एक और प्रति दें। इसके बाद मामले को आगे की सुनवाई के वास्ते 26 नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया। याचिकाकर्ता पुनीत ढांडा पहले उच्चतम न्यायालय गए थे लेकिन शीर्ष अदालत ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए उन्हें उच्च न्यायालय जाने को कहा था। सालियान (28) की आठ जून 2020 को मलाड की एक आवासीय इमारत के 14वें माले से गिरने से मौत हो गई थी। राजपूत (34) 14 जून को बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में फंदे से लटके मिले थे।
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