Bombay High Court ने 2016 के ड्रग्स मामले में Mamta Kulkarni के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया

Mamta Kulkarni
Mamta Kulkarni Instagram @mamtakulkarniofficial____
रेनू तिवारी । Aug 8 2024 3:28PM

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व बॉलीवुड अदाकारा ममता कुलकर्णी के खिलाफ दर्ज 2016 के ड्रग्स मामले को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ और परेशान करने वाली थी और इसे जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने जैसा होगा।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व बॉलीवुड अदाकारा ममता कुलकर्णी के खिलाफ दर्ज 2016 के ड्रग्स मामले को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ और परेशान करने वाली थी और इसे जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने जैसा होगा।

जस्टिस भारती डांगरे और मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने 22 जुलाई को पारित एक आदेश में, जिसकी एक प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई, कहा कि यह "स्पष्ट राय" है कि कुलकर्णी के खिलाफ एकत्र की गई सामग्री प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनाती है।

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पीठ ने अपने आदेश में कहा, "हम संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता (कुलकर्णी) के खिलाफ अभियोजन जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने जैसा होगा।" अदालत ने कहा कि वह संतुष्ट है कि यह एफआईआर को रद्द करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला है क्योंकि कार्यवाही "स्पष्ट रूप से तुच्छ और परेशान करने वाली" है। ममता कुलकर्णी ने 2016 में ठाणे पुलिस द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी।

उसने दावा किया कि उसे मामले में फंसाया गया है और वह केवल एक सह-आरोपी विक्की गोस्वामी से परिचित थी। अप्रैल 2016 में पुलिस ने एक किलोग्राम इफेड्रिन नामक मादक पदार्थ रखने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया था। प्रारंभिक जांच के बाद कुलकर्णी सहित 10 और लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि कुलकर्णी ने विक्की गोस्वामी सहित अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर जनवरी 2016 में केन्या के एक होटल में मादक पदार्थों की बिक्री और खरीद के लिए साजिश की बैठक की थी। पीठ ने आरोपपत्र में प्रस्तुत गवाहों के बयानों और अन्य साक्ष्यों का अवलोकन किया और पाया कि कथित साजिश बैठक।

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अदालत ने कहा कि उसका मानना ​​है कि आरोपपत्र में प्रस्तुत सामग्री एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुलकर्णी के खिलाफ लगाए गए आरोप को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता (कुलकर्णी) की केवल एक बैठक में उपस्थिति, यहां तक ​​कि आरोपपत्र में दर्शाई गई सामग्री को स्वीकार करके भी, आरोपपत्र में लगाए गए प्रावधानों के तहत दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होगी।" यह केन्या के होटल के डाइनिंग हॉल में हुआ था और वह डाइनिंग टेबल के बगल में एक सोफे पर बैठी थी।

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