अभिनेत्री अमृता अरोड़ा ने अभिनेता सैफ अली खान से जुड़े मामले में गवाही दी

 Amrita Arora
ANI

व्यवसायी ने सैफ और उनके दोस्तों पर अपने ससुर रमन पटेल को पीटने का भी आरोप लगाया। हालांकि, सैफ ने कहा था कि शर्मा ने उनके साथ मौजूद महिलाओं के खिलाफ अपशब्द कहे, जिसकी वजह से हंगामा हुआ।

बॉलीवुड अभिनेत्री अमृता अरोड़ा लाडक ने सैफ अली खान से संबंधित एक मामले में शनिवार को यहां एक अदालत के समक्ष गवाही दी। सैफ पर 2012 में पांच सितारा होटल में एक व्यवसायी और उसके ससुर पर हमला करने का आरोप है।

अमृता उस समूह का हिस्सा थीं जो 22 फरवरी 2012 को खान के साथ होटल में रात्रि भोज के लिए गया था। उसी समय यह कथित घटना हुई। अमृता ने अदालत को बताया कि होटल ने उन्हें एक अलग स्थान दिया था और वे वहां खाना खा रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि इसी बीच, शिकायतकर्ता वहां आया और चिल्लाकर उन्हें गालियां देने लगा। अभिनेत्री ने कहा, हमने देखा कि कोई हमारे कमरे में घुस आया और बहुत ऊंची, आक्रामक आवाज में हमें चुप रहने के लिए कहने लगा। हम सभी यह देखकर चौंक गए। उन्होंने कहा कि इसके बाद अभिनेता खान ने तुरंत खड़े होकर माफी मांगी, जिसके बाद वह व्यक्ति चला गया और वे फिर से भोजन करने लगे।

अमृता ने कहा कि थोड़ी देर बाद, खान वॉशरूम गए तो उन्होंने तेज आवाजें सुनीं, जिनमें से एक आवाज खान की थी। अभिनेत्री ने कहा कि कुछ ही क्षणों बाद, उन्होंने उस व्यक्ति को उनके कमरे में घुसते और खान को मारते हुए देखा।

अमृता ने कहा कि इसके बाद सभी ने बीच-बचाव किया और दोनों को अलग कर दिया। उन्होंने बताया कि तभी उस व्यक्ति ने उन्हें गाली देनी शुरू कर दी गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

जब व्यवसायी इकबाल शर्मा के साथ झगड़ा हुआ, तब खान करीना कपूर, उनकी बहन करिश्मा, मलाइका अरोड़ा खान, अमृता अरोड़ा लाडक और कुछ पुरुष मित्रों के साथ होटल में थे।

पुलिस के अनुसार, जब शर्मा ने अभिनेता और उनके दोस्तों की तेज आवाज में बातचीत का विरोध किया, तो सैफ ने कथित तौर पर उन्हें धमकाया और फिर शर्मा की नाक पर मुक्का मारा, जिससे नाक की हड्डी टूट गई।

व्यवसायी ने सैफ और उनके दोस्तों पर अपने ससुर रमन पटेल को पीटने का भी आरोप लगाया। हालांकि, सैफ ने कहा था कि शर्मा ने उनके साथ मौजूद महिलाओं के खिलाफ अपशब्द कहे, जिसकी वजह से हंगामा हुआ। सैफ और उनके दो दोस्तों शकील लाडक और बिलाल अमरोही के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 325 (हमला) के तहत आरोपपत्र दायर किया गया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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