अभिनेता अल्लू अर्जुन को उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिली

Allu Arjun
ANI

अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 और 118 (1) के तहत चिक्कड़पल्ली थाने में मामला दर्ज किया है।

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने फिल्म ‘पुष्पा 2’ के प्रदर्शन के दौरान महिला की मौत मामले में तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। इससे पहले हैदराबाद की एक अदालत ने अभिनेता को 14 दिन की हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।

अल्लू अर्जुन को उनकी हाल में प्रदर्शित फिल्म ‘पुष्पा 2: द रूल’ के प्रीमियर के दौरान एक महिला की मौत के मामले में सुबह ही हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। चार दिसंबर की रात को बड़ी संख्या में प्रशंसक अभिनेता की एक झलक पाने के लिए संध्या थिएटर में उमड़ पड़े थे।

उसी दौरान भगदड़ मचने से 35 वर्षीय महिला रेवती की मौत हो गई थी और उसका आठ वर्षीय बेटा घायल हो गया था। हैदराबाद पुलिस ने महिला के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 और 118 (1) के तहत चिक्कड़पल्ली थाने में मामला दर्ज किया है।

अल्लू अर्जुन ने 11 दिसंबर को तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर महिला की मौत के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़