क्या आपका भी पैसा गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है? जानिए क्या करना है
मिलते जुलते नाम की वजह से कोई कंफ्यूजन हो गई है तो अगर बैंक आपकी शिकायत पर कन्वींस हो जाता है, तो इसके लिए वह ट्रांजैक्शन रिवर्सल के लिए संबंधित बैंक को रिक्वेस्ट भेज सकता है। अगर वहां से रिवर्सल की परमिशन मिलती है तो पैसा वापस हो सकता है।
डिजिटल पेमेंट का जमाना जैसे जैसे बढ़ा है, वैसे वैसे लोगों की सहूलियत भी बढ़ी है। पर जैसा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो डिजिटल पेमेंट में कई बार जानकारी के अभाव में तो, कई बार जल्दबाजी में गलत अकाउंट में भी लोग पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है, कि क्या गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के बाद आपको वापस मिल सकता है? आइए जानते हैं
वास्तव में यह बहुत जटिल स्थिति है, हालांकि तमाम बैंक द्वारा बेहद सिक्योरिटी के उपाय किए जाते हैं, किंतु फिर भी अगर पैसा ट्रांसफर करने में किसी के अकाउंट में एक भी अंक आगे पीछे होने से गलती होने की संभावना बनी रहती है।
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अगर गलती हो गई और आपका पैसा किसी अन्य के अकाउंट में चला गया तो फिर उस ट्रांसफर को रिवर्स कैसे किया जा सकता है इसके बारे में जो नियम है, वह बड़ा ही स्पष्ट है कि अगर जिस व्यक्ति के खाते में पैसा गया है, अर्थात बेनिफिशियरी को वह पैसा लौटाने के लिए बैंक को अप्रूवल नहीं देता है, तो पैसा लौटना मुश्किल है।
ऐसी स्थिति में आपका बैंक कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह सिर्फ मीडियेटर का काम करता है। हालांकि कई बार लोग ऐसा नहीं करते हैं और खाते में पैसा आने पर वह वापस करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी की नियत में कब खोटा जाए इसे भला कैसे जाना सकता है, किंतु अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो आप तुरंत ही अपनी बैंक की ब्रांच में फोन करके मैनेजर से इस बात जानकारी दे सकते हैं और अगर आपने खाता संख्या लिखा है और वह खाता किसी बैंक में नहीं है, तो पैसा आपका तुरंत वापस हो जाएगा।
बेशक उसके लिए कुछ समय लगे किंतु अगर वह किसी बैंक में खाता है, तो इसके लिए तुरंत एक्शन लेना होगा, बैंक को आपको तमाम प्रूफ दिख लाना पड़ेगा, ताकि यह बात प्रूव हो सके कि गलत खाते में पैसा चला गया है।
मिलते जुलते नाम की वजह से कोई कंफ्यूजन हो गई है तो अगर बैंक आपकी शिकायत पर कन्वींस हो जाता है, तो इसके लिए वह ट्रांजैक्शन रिवर्सल के लिए संबंधित बैंक को रिक्वेस्ट भेज सकता है। अगर वहां से रिवर्सल की परमिशन मिलती है तो पैसा वापस हो सकता है। उसके लिए तकरीबन 7 दिन का समय लग सकता है।
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अगर जिसके खाते में पैसा आ गया है उसका बैंक पैसा लौटाने से मना करता है, तो यह बेहद कठिन कार्य है, ऐसी स्थिति में आपको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और कुछ डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ सकते हैं, और फिर भी अगर वह व्यक्ति पैसा देने से मना करता है, तो उसके खिलाफ आप मुकदमा कर सकते हैं। इसमें मुश्किल तब और ज्यादा आ जाती है, जब आपका बैंक और बेनिफिशियरी बैंक अलग अलग होता है।
हालांकि अब किसी भी ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए पहले आईएफएससी कोड के साथ आपको अकाउंट नंबर रजिस्टर करना पड़ता है और ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं कि आईएफएससी कोड आदि डालने के बाद आपका अकाउंट नंबर गलत हो। अगर दोनों सही होते हैं, तो गलत ट्रांसफर नहीं हो पाता है, किंतु ऐसे कुछ एक मामले भी आए हैं, जहां यह समस्या हुई है।
हालांकि सावधानी के कारण आपको यह जानकारी अवश्य रखनी चाहिए और कई बार मिलान करने के बाद ही आप अपने पैसे सही अकाउंट में ट्रांसफर करें। ऐसे में फ्रॉड से सावधान रहें खासकर यूपीआई पेमेंट आदि से क्योंकि एक बार पेमेंट गई तो फिर कोई वापस नहीं होता है, बेशक आप जितना जोर लगा लें। इसीलिए सावधानी ही सर्वोत्तम उपाय है।
- विंध्यवासिनी सिंह
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