इंटरनेशनल हुआ हिजाब विवाद, मलाला के बाद स्टार फ्रांसीसी फुटबॉलर पॉल पोग्बा ने शेयर किया पोस्ट
हिजाब विवाद, जो कर्नाटक के एक कॉलेज से शुरू हुआ था, अब बड़ा विवाद बन गया है। विवाद अब अंतराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका हैं। इस मुद्दे पर सबसे पहले मलाला ने सवाल उठाए थे अब इस मुद्दे को फ्रांसीसी फ़ुटबॉल स्टार पॉल पोग्बा ने भी उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक रील शेयर की है।
हिजाब विवाद, जो कर्नाटक के एक कॉलेज से शुरू हुआ था, अब बड़ा विवाद बन गया है। विवाद अब अंतराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका हैं। इस मुद्दे पर सबसे पहले मलाला ने सवाल उठाए थे अब इस मुद्दे को फ्रांसीसी फ़ुटबॉल स्टार पॉल पोग्बा ने भी उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक रील शेयर की है। जिसमें कुछ हिजाब पहले लड़कियों को कुछ लोगों द्वारा घेरे हुए देखा जा सकता हैं।
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पॉल पोग्बा ने शेयर की हिजाब विवाद से जुड़ी वीडियो
फ्रांसीसी फ़ुटबॉल स्टार पॉल पोग्बा ने बुर्का-पहने लड़कियों और भगवा स्कार्फ वाले लड़कों के बीच आमना-सामना की एक वीडियो क्लिप साझा करते हुए कर्नाटक हिजाब पंक्ति में छलांग लगा दी है। 28 वर्षीय फुटबॉलर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मूल रूप से '_.islamismydeen._' नाम के अकाउंट से पोस्ट की गई क्लिप को साझा किया और इसे कैप्शन दिया हिंदुत्व की भीड़ भारत में कॉलेज में हिजाब पहनकर मुस्लिम लड़कियों को परेशान करना जारी रखती है।
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हिजाब विवाद पर 'टूलकिट' बनाने की कोशिश
मानवाधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के बाद पोग्बा कर्नाटक हिजाब विवाद पर बोलने वाली दूसरी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हस्ती हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने पहले कर्नाटक में हिजाब विवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था, "लड़कियों को उनके हिजाब में स्कूल जाने से मना करना भयावह है" और "नेताओं को मुस्लिम महिलाओं के हाशिए पर जाने को रोकना चाहिए"।
मलाला ने भी उठाया हिजाब विवाद पर सवाल
मलाला ने हिजाब विवाद पर एक समाचार रिपोर्ट साझा करते हुए यह टिप्पणी की, जहां कर्नाटक के विभिन्न सरकारी कॉलेजों में कई मुस्लिम छात्रों को हिजाब पहनकर कॉलेज परिसर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
स्कूल में हिजाब पहने पर पाबंदी
इस बीच, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी के नेतृत्व वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी शामिल हैं, ने गुरुवार को मुस्लिम छात्रों द्वारा हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की। पीठ ने सोमवार, 14 फरवरी को मामले की फिर से सुनवाई करने का फैसला किया और छात्रों से कहा कि जब तक मामला अदालत में लंबित है, तब तक वे कोई भी धार्मिक परिधान नहीं पहनें।
मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी ने कहा कि कर्नाटक में कॉलेज फिर से खुल सकते हैं लेकिन छात्रों को धार्मिक कपड़े पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कर्नाटक हिजाब विवाद पर अंतरराष्ट्रीय फोकस ने अब एक विस्तृत 'टूलकिट' बनाने की अटकलों को जन्म दिया है।
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