रविशंकर प्रसाद का विरोधियों पर करारा वार, जाकिया जाफरी को था कांग्रेस-लेफ्ट का समर्थन, मोदी विरोध के नाम पर चलाई गई झूठ की दुकान
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पूरी जांच यूपीए शासन के दौरान हुई। पीएम मोदी पर जानबूझकर गलत आरोप लगाए गए। मोदी विरोध के नाम पर कुछ ने दुकान चलाई। गुजरात दंगे के नाम पर झूठे आरोप लगाए गए। जाकिया जाफरी की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।
उच्चतम न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगा मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और 63 अन्य लोगों को विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा क्लीन चिट दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। जिसके बाद बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस और लेफ्ट पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जाकिया जाफरी को कांग्रेस और लेफ्ट का समर्थन हासिल था। लेफ्ट गैंग पीएम मोदी के पीछे पड़ी थी। पीएम मोदी के खिलाफ फर्जी कैंपेन चलाया गया।
इसे भी पढ़ें: PM मोदी 25 जून को जर्मनी के लिए होंगे रवाना, जी-7 शिखर सम्मेलन लेंगे हिस्सा, चांसलर स्कोल्ज़ ने किया आमंत्रित
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पूरी जांच यूपीए शासन के दौरान हुई। पीएम मोदी पर जानबूझकर गलत आरोप लगाए गए। मोदी विरोध के नाम पर कुछ ने दुकान चलाई। गुजरात दंगे के नाम पर झूठे आरोप लगाए गए। जाकिया जाफरी की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। एसआईटी ने पीएम मोदी को क्लीन चिट दी थी। इसके साथ ही बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रोपगैंडा फैलाने वालों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि देश के लोकप्रियतम नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो षड़यंत्र 2001-02 से चल रहा है वो समाप्त होना चाहिए।
इसे भी पढ़ें: वंचितों के लिए मुर्मू से ज्यादा काम किया; वाजपेयी की भाजपा का सदस्य था, इस पर गर्व है: यशवंत सिन्हा
बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगा मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और 63 अन्य लोगों को विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा क्लीन चिट दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। यह याचिका गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने दायर की थी। न्यायमूर्ति ए. एम.खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार की एक पीठ ने मामले को दोबारा शुरू करने के सभी रास्ते बंद करते हुए कहा कि जांच के दौरान एकत्रित की गई समाग्री से मुसलमानों के खिलाफ सामूहिक हिंसा भड़काने के लिए ‘‘सर्वोच्च स्तर पर आपराधिक षड्यंत्र रचने संबंधी कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता है।’’ पीठ ने कहा कि जकिया की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
अन्य न्यूज़