अयोध्या आतंकी हमला मामले में कोर्ट के फैसले का योगी ने किया स्वागत
मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत के फैसले का स्वागत है। एक व्यक्ति को बरी करने के फैसले पर हम कानूनी राय लेने के बाद अपील करेंगे।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद की विशेष अदालत के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें 2005 में अयोध्या में हुए आतंकी हमले के चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, जबकि एक अन्य आरोपी को बरी किया गया है। इस आतंकी हमले में दो स्थानीय लोग मारे गए थे जबकि सीआरपीएफ के सात जवान घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री ने यहां एक बयान में कहा कि अदालत के फैसले का स्वागत है। एक व्यक्ति को बरी करने के फैसले पर हम कानूनी राय लेने के बाद अपील करेंगे।
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सरकारी वकील गुलाब चंद्र अग्निहोत्री ने इलाहाबाद में संवाददाताओं को बताया कि विशेष न्यायाधीश दिनेश चंद्रा ने प्रत्येक दोषी पर 2.4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आतंकी हमला पांच जुलाई 2005 में हुआ था। इसमें दो स्थानीय लोग मारे गए थे, जबकि अर्धसैनिक बल के सात जवान घायल हो गए थे। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के पांच संदिग्ध आतंकियों को मार गिराया था।
अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में 2005 में हुए आतंकी हमले को लेकर माननीय विशेष ट्रायल न्यायालय, प्रयागराज द्वारा सुनाए गए फैसले का सम्मान व स्वागत करता हूँ।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 18, 2019
बरी किये गए अभियुक्त के संदर्भ में उ. प्र. सरकार विधिक परीक्षण कराकर आवश्यकतानुसार कार्रवाई करेगी।
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