क्या Jammu-Kashmir में भी दिखेगा दिल्ली जैसा टकराव? जानें कितने पावरफुल होंगे LG

manoj sinha
ANI
अंकित सिंह । Oct 10 2024 4:33PM

अतीत में, पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाओं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित प्रस्तावों को उपराज्यपाल के पास पहुंचने से पहले जम्मू-कश्मीर के वित्त विभाग से मंजूरी लेनी पड़ती थी।

नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला एनसी विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुने जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। यह निर्णय गुरुवार को श्रीनगर में एनसी मुख्यालय, नवा-ए-सुबह में आयोजित बैठक के दौरान किया गया। पार्टी जल्द ही केंद्र शासित प्रदेश में सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। उमर अब्दुल्ला पहले भी जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री रह चुके हैं। हालांकि, तब जम्मू-कश्मीर एक राज्य था और केंद्र शासित प्रदेश है।

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ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या दिल्ली की तरह जम्मू-कश्मीर में भी राजभवन और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है? टीओआई के एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सरकार और एलजी के बीच दिल्ली जैसी बार-बार होने वाली खटास देखी जा सकती है। केंद्र द्वारा किए गए कई हालिया संशोधनों से गतिरोध पैदा हो सकता है। केंद्र द्वारा हाल के संशोधनों के अनुसार, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) के पास जेलों पर अतिरिक्त नियंत्रण के साथ, दिल्ली एलजी के समान शक्तियां होंगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार के कामकाज को लेकर संशोधन 12 जुलाई, 2024 को किए गए थे।

केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को पुलिस और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) एवं भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से संबंधित निर्णय लेने तथा विभिन्न मामलों में अभियोजन की मंजूरी देने के लिए और शक्तियां सौंप दी थी। सभी जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक विभागों और कैडर-पोस्ट अधिकारियों के सचिवों की नियुक्तियों और तबादलों की मंजूरी को शामिल करने के लिए एलजी की शक्तियों का विस्तार किया गया है। उपराज्यपाल भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो से संबंधित मामलों के अलावा महाधिवक्ता और अन्य कानून अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में भी निर्णय ले सकते हैं। 

अतीत में, पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाओं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित प्रस्तावों को उपराज्यपाल के पास पहुंचने से पहले जम्मू-कश्मीर के वित्त विभाग से मंजूरी लेनी पड़ती थी। संशोधित नियमों के तहत, ऐसे प्रस्ताव अब केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव के माध्यम से सीधे उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। उपराज्यपाल को महाधिवक्ता और अन्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति का भी अधिकार दिया गया है। अब तक ये नियुक्तियां सरकार द्वारा तय की जाती थीं लेकिन अब इसके लिए उपराज्यपाल की मंजूरी की आवश्यकता होगी। 

एलजी के पास जम्मू-कश्मीर विधान सभा के पांच नामांकित सदस्यों को नियुक्त करने की विशेष शक्ति भी है। एलजी पुलिस मामलों, कानून और व्यवस्था और सुरक्षा ग्रिड की देखरेख करेंगे, सैन्य, अर्धसैनिक और खुफिया एजेंसियों से जुड़े एकीकृत मुख्यालय आतंकवाद विरोधी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। संशोधनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एलजी सुरक्षा अभियानों, आतंकवादी गतिविधियों को लक्षित करने, फंडिंग और संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र पर नियंत्रण बनाए रखे। 

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आतंकवाद में शामिल स्थानीय लोगों के ख़िलाफ़ पासपोर्ट और सरकारी नौकरियों से इनकार जैसे उपाय, विरोध व्यक्त करने वाली किसी भी जम्मू-कश्मीर सरकार के लिए संभावित चुनौतियाँ हैं। जम्मू-कश्मीर में एलजी और निर्वाचित सरकार के बीच कामकाजी संबंधों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जो दिल्ली के शासन मॉडल में देखे गए मुद्दों को प्रतिबिंबित करता है, खासकर कानून और व्यवस्था और नौकरशाही नियुक्तियों के संबंध में। हालाँकि, इन चुनौतियों के माध्यम से समायोजन और पारस्परिक शासन सामने आ सकता है।

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