Prabhasakshi NewsRoom: Kejriwal को ED का समन मिलने पर BJP बोली- शराब घोटाले के मुख्य सूत्रधार के जेल जाने की बारी आई

arvind kejriwal
ANI

जहां तक अरविंद केजरीवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जारी समन की बात है तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि दिल्ली में मामले के जांच अधिकारी के सामने पेश होने के बाद एजेंसी मुख्यमंत्री का बयान दर्ज करेगी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए दो नवंबर को तलब किया है जिसके बाद स्थानीय राजनीति गर्मा गयी है। इस बीच मंगलवार सुबह दिल्ली शराब घोटाला मामले में पंजाब के आप विधायक कुलवंत सिंह के घर पर ईडी की छापेमारी हो जाने से पंजाब की राजनीति में भी उबाल आ गया है। इस बीच, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार दिल्ली और पंजाब में सत्तारुढ़ पार्टी को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद शराब घोटाला मामले के मुख्य सूत्रधार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की बारी आ गयी है।

जहां तक अरविंद केजरीवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जारी समन की बात है तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि दिल्ली में मामले के जांच अधिकारी के सामने पेश होने के बाद एजेंसी मुख्यमंत्री का बयान दर्ज करेगी। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दो नवंबर को 11 बजे ईडी के दिल्ली स्थित कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। हम आपको बता दें कि यह पहली बार है जब केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा है। अप्रैल में इस मामले में सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी।

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केजरीवाल को समन भेजे जाने पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस से यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का एकमात्र उद्देश्य आम आदमी पार्टी (आप) को खत्म करना है। भारद्वाज ने कहा, ‘‘वे केजरीवाल को फर्जी मामले में फंसाकर जेल भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।’’ उधर, भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल को समन और उसी मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने से भाजपा का यह रुख सही साबित हुआ है कि आबकारी नीति में घोटाला हुआ है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, ''उच्चतम न्यायालय द्वारा सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज किए जाने से भाजपा के शराब घोटाले के आरोप सही साबित हुए और अब केजरीवाल को ईडी का समन इस भ्रष्टाचार गाथा को अंजाम तक पहुंचाने का अंतिम कदम है, क्योंकि वह खुद जेल जा रहे हैं।’’

हम आपको बता दें कि ईडी ने मामले में दाखिल अपने आरोपपत्रों में कई बार केजरीवाल के नाम का उल्लेख किया है और कहा है कि अब निरस्त की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति-2021-22 को तैयार करने और लागू करने के संबंध में आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) के नेता केजरीवाल के संपर्क में थे। ईडी ने एक आरोपपत्र में दावा किया है कि उसने कथित तौर पर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता से जुड़े अकाउंटेंट बुचीबाबू का बयान दर्ज किया है। बुचीबाबू ने अपने बयान में कहा है कि के. कविता और मुख्यमंत्री केजरीवाल तथा पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बीच राजनीतिक सांठगांठ थी। इसी के तहत के. कविता ने 19-20 मार्च, 2021 को विजय नायर (मामले में गिरफ्तार आप के संचार प्रभारी) से भी मुलाकात की थी। गिरफ्तार आरोपी दिनेश अरोड़ा से जुड़े एक अन्य मामले में ईडी ने कहा कि उन्होंने एजेंसी को बताया कि वह एक बार केजरीवाल से उनके आवास पर मिले थे। इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। उच्चतम न्यायालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घाटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में सिसोदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं और कहा कि इस मामले में 338 करोड़ रुपये के हस्तांतरण की अस्थायी तौर पर पुष्टि हुई है।

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