Model Code Of Conduct: क्या है आदर्श आचार संहिता, कब हुई थी इसकी शुरूआत, किन पर लगती है रोक?

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अंकित सिंह । Apr 9 2024 7:55PM

आचार संहिता का उद्देश्य चुनाव प्रचार, मतदान और मतगणना प्रक्रिया को व्यवस्थित, स्वच्छ और शांतिपूर्ण बनाए रखना और सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा राज्य मशीनरी और वित्त के किसी भी दुरुपयोग को रोकना है। निर्वाचन आयोग को आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन की जांच करने और सजा सुनाने समेत कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है।

भारत निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा की। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता के लिए आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। देश में 543 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल से एक जून के बीच सात चरणों में मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया था कि चुनाव प्राधिकरण चार ‘एम’ की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है– बाहुबल (मसल पावर), धनबल (मनी पावर), गलत सूचना (मिसइंफोर्मेशन) और आदर्श आचार संहिता (मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट) का उल्लंघन। सीमाओं पर ड्रोन आधारित जांच, भ्रामक विज्ञापनों और फर्जी खबरों पर कार्रवाई और चुनावी हिंसा के खिलाफ ‘सख्त’ कार्रवाई, चारों चुनौतियों से निपटने के लिए निर्वाचन आयोग की रणनीति का हिस्सा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) क्या है? 

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क्या है आदर्श आचार संहिता

आचार संहिता का उद्देश्य चुनाव प्रचार, मतदान और मतगणना प्रक्रिया को व्यवस्थित, स्वच्छ और शांतिपूर्ण बनाए रखना और सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा राज्य मशीनरी और वित्त के किसी भी दुरुपयोग को रोकना है। निर्वाचन आयोग को आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन की जांच करने और सजा सुनाने समेत कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। एमसीसी का उद्गम केरल में 1960 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ बताया जाता है जब प्रशासन ने राजनीतिक दलों के आचरण के लिए एक संहिता तैयार करने का प्रयास किया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र और राज्यों में सत्तारूढ़ दल अनुचित बढ़त हासिल करने के लिए अपनी लाभ की स्थिति का दुरुपयोग न करें। 

कैसे हुई थी शुरूआत

एमसीसी को शुरुआत में चुनाव आयोग द्वारा 1968-69 में मध्यावधि चुनावों के दौरान 'न्यूनतम आचार संहिता' के शीर्षक के तहत पेश किया गया था। इसके बाद 1979, 1982, 1991 और 2013 में संशोधन किए गए, जो देश में चुनावी राजनीति की बदलती गतिशीलता को दर्शाते हैं। 1968 और 1969 के मध्यावधि आम चुनावों के दौरान, चुनाव आयोग ने राजनीतिक व्यवहार के अपेक्षित मानकों को रेखांकित करते हुए "चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ" शीर्षक से एक दस्तावेज़ तैयार किया। 1979 में, "सत्ता में पार्टियों" के आचरण की निगरानी करने वाले एक अनुभाग को शामिल करके एमसीसी को और अधिक समेकित किया गया, जिसका उद्देश्य किसी भी अनुचित लाभ को रोकना था। जबकि एमसीसी ने चुनावी आचरण को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसके कानूनी समर्थन के बारे में चर्चा पिछले कुछ वर्षों में सामने आई है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने अपने कार्यकाल के दौरान एमसीसी को वैध बनाने की वकालत की और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया।

आदर्श आचार संहिता के तहत दिशानिर्देश

एमसीसी भारत के चुनाव आयोग द्वारा दिशानिर्देशों का एक सेट है जो बताता है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव अभियान और मतदान के दौरान कैसा व्यवहार करना चाहिए। आदर्श आचार संहिता सभी पक्षों को ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होने या ऐसा भाषण नहीं देने का आदेश देती है जो विभिन्न समुदायों, जातियों या धर्मों के बीच तनाव या नफरत पैदा कर सकता है। इसके अलावा, कोई भी पार्टी जाति, धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर वोट की अपील नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त, मस्जिदों, मंदिरों और चर्चों जैसे पूजा स्थलों का उपयोग राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है।

आदर्श आचार संहिता किसी उम्मीदवार के निजी जीवन की आलोचना पर रोक लगाती है, और सभी आलोचना किसी उम्मीदवार या पार्टी की नीतियों, कार्यों और कार्यक्रमों तक ही सीमित होनी चाहिए। इसी तरह, कोई उम्मीदवार या पार्टी किसी व्यक्ति के घर पर अपने विरोध के लिए प्रदर्शन या जुलूस नहीं ले जा सकती। एमसीसी का कहना है कि पार्टियों और उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके समर्थक अन्य पार्टियों या उम्मीदवारों की बैठक या जुलूस में बाधा न डालें। साथ ही, वे मालिकों की अनुमति के बिना निजी भूमि या इमारतों का उपयोग जुलूस या बैठकों के लिए नहीं कर सकते।

आदर्श आचार संहिता के तहत किसी पार्टी या उम्मीदवार को बैठक या जुलूस आयोजित करने से पहले स्थानीय पुलिस को सूचित करना होगा। इसमें सभा और जुलूस के स्थान, समय और मार्ग के बारे में स्थानीय पुलिस को सूचित करना होगा। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कोई मंत्री या अन्य सत्तारूढ़ दल के नेता अपने चुनावी प्रचार के लिए विमान या वाहन जैसी आधिकारिक मशीनरी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। साथ ही, सत्तारूढ़ दल या उसके नेता सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे मैदान, हेलीपैड, गेस्टहाउस इत्यादि पर एकाधिकार नहीं कर सकते हैं। अन्य राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को इन स्थानों तक समान पहुंच होगी। इसके अतिरिक्त, सत्तारूढ़ दल अपने राजनीतिक प्रचार या अपनी सरकार की उपलब्धियों के लिए सरकारी खजाने की कीमत पर विज्ञापन नहीं कर सकता है।

समसामयिक मुद्दों के समाधान के लिए आदर्श आचार संहिता के दिशानिर्देश बदलते रहते हैं। सोशल मीडिया के उदय से दिशानिर्देशों में विकास हुआ है। 1 मार्च को आदर्श आचार संहिता के तहत अपने नवीनतम दिशानिर्देशों में, भारत चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्रचार के लिए दिशानिर्देशों पर जोर दिया। इसमें कहा गया है कि कोई पार्टी या उम्मीदवार अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अपमानजनक और गरिमा के खिलाफ कोई टिप्पणी पोस्ट या शेयर नहीं कर सकता। इसी तरह, समाचार या भ्रामक विज्ञापन के रूप में कोई विज्ञापन सोशल मीडिया पर साझा नहीं किया जा सकता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की निगरानी और संचालन करने की शक्ति दी गई है। आदर्श आचार संहिता पहली बार चुनाव आयोग द्वारा 1960 में केरल में विधानसभा चुनाव में पेश की गई थी। 1962 में, चुनाव आयोग ने आम चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता पेश की थी। राजनीतिक दलों द्वारा बार-बार मानदंडों के उल्लंघन के बाद 1991 में चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के दिशानिर्देशों को सख्त बना दिया गया था।

आदर्श आचार संहिता स्वाभाविक रूप से एक अनिवार्य दिशानिर्देश है और इसे अदालत के समक्ष एक संपूर्ण नियम पुस्तिका के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग की चेतावनी कार्रवाई का सामान्य तरीका है। हालाँकि, यदि उल्लंघन भारतीय दंड संहिता, 1860 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत आता है, तो इसके कई गंभीर परिणाम होंगे, और उल्लंघनकर्ता को जेल भी जाना पड़ सकता है।

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आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार परियोजनाओं या सार्वजनिक पहल के लिए कोई नई जमीन नहीं तैयार कर सकती है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान सरकारी निकायों को किसी भी भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं लेना है। चुनाव प्रचार रैलियों और रोड शो से सड़क यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। उम्मीदवारों से मतदाताओं को शराब बांटने से परहेज करने को कहा गया है। भारत में यह सर्वविदित तथ्य है कि चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को शराब वितरित की जा सकती है।

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