वाराणसी में गंगा घाटों पर आयोजन के लिए अनुमति लेने के साथ ही शुल्क देना भी अनिवार्य होगा

Ganga Ghat
ANI

काशी के गंगा घाटों पर सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों के लिए नगर निगम से अनुमति लेना होगा, परन्तु इसके लिए अब आयोजनकर्ताओं को नगर निगम के कार्यालय आने की कोई जरूरत नहीं होगी।

वाराणसी में गंगा घाटों पर किसी भी तरह के आयोजन के लिए अब अनुमति लेने के साथ ही शुल्क देना भी अनिवार्य होगा। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी के अनुसार इसके लिए अब 880 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क देना होगा। हालांकि, गंगा आरती पर यह नियम लागू नहीं होगा। अनुमति के लिए स्मार्ट काशी ऐप पर आवेदन करना होगा।

वाराणसी नगर निगम के जनसमपर्क अशिकारी (पीआरओ) संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि अभी तक घाटों पर कार्यक्रम करने के लिए आयोजकों को नगर निगम के कार्यालय में जा कर अनुमति लेनी होती थी, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता था।

उन्होंने बताया कि अब काशी के गंगा घाटों पर सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों के लिए नगर निगम से अनुमति लेना होगा, परन्तु इसके लिए अब आयोजनकर्ताओं को नगर निगम के कार्यालय आने की कोई जरूरत नहीं होगी। श्रीवास्तव ने बताया कि आयोजनकर्ता को अब स्मार्ट काशी एप पर अनुमति के लिए आवेदन करना होगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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