उत्तर प्रदेश में पान मसाले की बिक्री और उत्पादन पर लगा प्रतिबंध हटा

paan masala

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त अनीता सिंह की ओर से बुधवार को पान मसाला बनाने तथा उसके वितरण व बिक्री पर लगाये गए प्रतिबंध को हटाने का आदेश जारी किया गया है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पान मसाले की बिक्री तथा उत्पादन से प्रतिबंध हटा लिया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने 25 मार्च को पान मसाला निर्माण तथा बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। उत्तर प्रदेश में शराब बिक्री पर लगे प्रतिबंध को खत्म करने के बाद पान मसाला बनाने व बेचने पर लगी रोक भी बुधवार को हटा ली गई। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त अनीता सिंह की ओर से बुधवार को पान मसाला बनाने तथा उसके वितरण व बिक्री पर लगाये गए प्रतिबंध को हटाने का आदेश जारी किया गया है। अनीता सिंह ने एक आदेश में कहा है कि प्रदेश में तंबाकू एवं निकोटिन युक्त पान मसाला, गुटखा के निर्माण भंडारण व बिक्री पर लगा प्रतिबंध यथावत बना रहेगा। पान मसाले के निमार्ण, वितरण एवं बिक्री में गृह विभाग के निदेर्शों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य में तंबाकू तथा निकोटिन युक्त पान मसाला-गुटखा के निमार्ण, भंडारण तथा बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध यथावत जारी रहेगा। 

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लाकडाउन के दौरान जब सरकार ने प्रदेश में पान मसाले पर रोक लगाई थी तो कहा था कि लोग गुटखा और पान मसाला खाकर सरकारी दफ्तरों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों में थूकते हैं। इस कारण कोरोना वायरस के संक्रमण का भी खतरा बढ़ गया है। ऐसे में इस पर रोक जरूरी है। सरकार ने जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 25 मार्च से पान मसाले की बिक्री पर रोक लगा दी थी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त की ओर से जारी आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि कोरोना महामारी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के संबंध में गृह विभाग की ओर से जारी निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। यानी ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में उद्योगों को जो छूट दी गई है उसके अनुसार ही कार्य करना होगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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