Atiq Ahmed को सजा के बाद उमेश पाल का परिवार बोला, उसे फांसी होनी चाहिए, सीएम योगी पर है भरोसा

mother of Umesh Pal
ANI
अंकित सिंह । Mar 28 2023 2:25PM

उमेश पाल की पत्नी जया देवी ने कहा कि अभी के फैसले से हम संतुष्ट हैं। मेरे पति की हत्या के लिए अतीक अहमद को मौत की सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम न्याय चाहते हैं और मैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से हमारी मदद करने का अनुरोध करती हूं।

माफिया-राजनेता पूर्व सांसद अतीक अहमद और दो अन्य आरोपियों को उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज के एक स्थानीय अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसको लेकर उमेश पाल के परिवार का बयान भी सामने आया है। उमेश पाल की मां शांति देवी ने कहा कि मेरे बेटे का अपहरण हुए 18 साल हो चुके हैं। वह एक लड़ाकू थे। मुझे कोर्ट पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि उसे (अतीक अहमद को) मेरे बेटे के अपहरण के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है लेकिन उसे मेरे बेटे की हत्या के लिए मौत की सजा दी जानी चाहिए। वह नोट के बल पर आगे कुछ भी कर सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है। 

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उमेश पाल की पत्नी जया देवी ने कहा कि अभी के फैसले से हम संतुष्ट हैं। मेरे पति की हत्या के लिए अतीक अहमद को मौत की सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम न्याय चाहते हैं और मैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से हमारी मदद करने का अनुरोध करती हूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर वह और उसका भाई बच गए तो यह हमारे और समाज के लिए समस्या होगी।  प्रयागराज में एमपी-एमएलए कोर्ट में अतीक अहमद के वकील दया शंकर मिश्रा ने बताया कि आजीवन कारावास। उन्हें (उमेश पाल के परिवार को) एक-एक लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है। यह पूछे जाने पर कि क्या वे उच्च न्यायालय में अपील करेंगे, "यह उच्च न्यायालय में किया जाएगा, यह कहीं और नहीं किया जा सकता है।"

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प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के करीब 17 साल पुराने मामले में माफिया-राजनेता एवं पूर्व सांसद अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि प्रयागराज की सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत के न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला ने वर्ष 2006 में हुए उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद, उसके वकील सौलत हनीफ और पूर्व सभासद दिनेश पासी समेत तीन आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 364-ए के तहत दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी। 

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