Breaking: उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को कोर्ट ने ठहराया दोषी, SC से भी लगा बड़ा झटका
अब तक अतीक अहमद के खिलाफ 100 से ज्यादा केस है। ऐसे में अतीक अहमद पहली बार किसी मामले में दोषी करार आ गया है। अतीक अहमद के लिए यह बड़ा झटका लगा है। हालांकि, अभी सजा का ऐलान नहीं हुआ है।
उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद को बड़ा झटका देते हुए कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया है। आज उसे प्रयागराज कोर्ट में पेश किया गया था। इस मामले को लेकर अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। यह पूरा मामला 2006 का है। अब तक अतीक अहमद के खिलाफ 100 से ज्यादा केस है। ऐसे में अतीक अहमद पहली बार किसी मामले में दोषी करार आ गया है। अतीक अहमद के लिए यह बड़ा झटका लगा है। हालांकि, अभी सजा का ऐलान नहीं हुआ है।
इस मामले में अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार दिया गया है। तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 364-ए के तहत दोषी माना गया है। इसमें अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान है। वहीं, अदालत ने अतीक के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
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इससे पहले उमेश पाल हत्या मामले में उच्चतम न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व सांसद-माफिया अतीक अहमद की उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में रहने के दौरान सुरक्षा के अनुरोध वाली याचिका खारिज की। उच्चतम न्यायालय ने जान को खतरा होने के अतीक अहमद के दावे पर उसे सुरक्षा के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संपर्क करने की अनुमति दी। उच्चतम न्यायालय ने जान को खतरा होने के अतीक अहमद के दावे को रिकॉर्ड में लेने से इनकार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासन उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेगा।
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