Delhi Liquor Policy case में आया Trump का नाम, सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने ये क्या बोल दिया?
सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 धारा 45 पीएमएलए को मात देते हैं। ट्रम्प आजकल एक खतरनाक शब्द है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) नेता की जमानत के लिए बहस करते हुए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का नाम लिया। सिंघवी ने तर्क दिया कि संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा की बात करता है। इसका अधिक महत्व होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ट्रम्प समकालीन समय में एक खतरनाक शब्द बन गया है।
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सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 धारा 45 पीएमएलए को मात देते हैं। ट्रम्प आजकल एक खतरनाक शब्द है। वरिष्ठ वकील का संदर्भ रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प की ओर था, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व कर रहे सिंघवी ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ को सूचित किया कि सीबीआई ने केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया और निचली अदालत ने एकपक्षीय गिरफ्तारी आदेश पारित कर दिया।
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जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए जमानत का अनुरोध करते हुए सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल एक संवैधानिक पदाधिकारी हैं और उनके भागने का कोई खतरा नहीं है। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल का नाम सीबीआई की प्राथमिकी में नहीं है और इसके अलावा ‘उनके भागने का खतरा भी नहीं’ है।
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