राजद्रोह मामले में शेहला रशीद को कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी से पहले पुलिस को देना होगा नोटिस
अदालत ने 10 सितंबर को रशीद को दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच में शामिल होने और आईओ द्वारा बुलाए जाने पर पेश होने का निर्देश दिया था।
नयी दिल्ली। एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि अगर जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट की नेता शेहला रशीद को गिरफ्तार करने की स्थिति बनती है तो वह उन्हें गिरफ्तारी-पूर्व 10 दिनों का नोटिस दे। कश्मीर के संबंध में विवादित ट्वीट करने पर रशीद के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था।
A Delhi court directs police to issue 10 day pre-arrest notice to Shehla Rashid if the need arises to arrest her in the alleged case of defaming Indian Army on social media, while disposing of her anticipatory bail application. pic.twitter.com/N8fMY7AqZy
— ANI (@ANI) November 15, 2019
जांच अधिकारी (आईओ) ने कहा कि जांच अभी प्राथमिक स्तर पर है। इसके बाद अदालत ने रशीद की अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने कहा कि आरोपों की प्रकृति और जांच के प्राथमिक चरण में होने के आईओ की दलीलों को ध्यान में रखते हुए अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा किया जाता है और आईओ को यह निर्देश दिया जाता है कि यदि आरोपी की गिरफ्तारी की आवश्यकता होती है, तो उन्हें दस दिनों की गिरफ्तारी-पूर्व नोटिस जारी किया जाए।
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अदालत ने 10 सितंबर को रशीद को दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच में शामिल होने और आईओ द्वारा बुलाए जाने पर पेश होने का निर्देश दिया था। रशीद के वकील ने कहा था कि वह जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं और वह पुलिस के साथ सहयोग करेंगी। रशीद ने 17 अगस्त को कश्मीर पर विवादित ट्वीट किया था। वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने उनकी टिप्पणियों के आधार पर विशेष शाखा में शिकायत दर्ज कराई थी और कहा गया था कि जेएनयू की पूर्व छात्र नेता द्वारा लगाए गए आरोप ‘‘बिल्कुल गलत और मनगढ़ंत’’ हैं।
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