कोलकाता कांड: महिला आंदोलनकारियों की हिरासत में प्रताड़ना, सुप्रीम कोर्ट ने SIT जांच के दिए निर्देश

Supreme Court
ANI
अभिनय आकाश । Nov 25 2024 7:46PM

पुलिस अधिकारियों को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित की जाने वाली पीठ के समक्ष साप्ताहिक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। 11 नवंबर को शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी और राज्य को सात आईपीएस अधिकारियों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाली दो महिलाओं को हिरासत में यातना देने के आरोपों की जांच के लिए सोमवार को पश्चिम बंगाल पुलिस की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) नियुक्त की। शीर्ष अदालत का आदेश इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के 6 नवंबर के फैसले को रद्द कर देता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि हमें युवा आईपीएस अधिकारियों पर बहुत भरोसा है। जब उसने उप महानिरीक्षक (डीआईजी) आकाश मघरिया, हावड़ा के पुलिस अधीक्षक के साथ राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी का पुनर्गठन किया। 

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पुलिस अधिकारियों को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित की जाने वाली पीठ के समक्ष साप्ताहिक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। 11 नवंबर को शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी और राज्य को सात आईपीएस अधिकारियों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिनमें से पांच महिलाएं थीं, जो बंगाल में सेवारत थीं लेकिन पश्चिम बंगाल कैडर से नहीं थीं। एसआईटी बिना किसी देरी के तुरंत एफआईआर की जांच अपने हाथ में ले लेगी। दिन के दौरान जांच के सभी रिकॉर्ड एसआईटी को सौंपे जाएं। न्यायमूर्ति कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा। तीनों अधिकारियों को जांच में अपनी पसंद के अधिकारियों को शामिल करने की अनुमति दी गई।

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ममता बनर्जी सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों की जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने के 88 आदेश पारित किए थे, जिसका राज्य पुलिस पर निराशाजनक प्रभाव पड़ा और निष्पक्ष आचरण करने की उनकी क्षमता पर संदेह पैदा हुआ।  

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