विधानसभा चुनाव के लिए 1 जनवरी से चुनावी बॉन्ड की बिक्री शुरू, सरकार ने दी मंजूरी
सरकार ने एक जनवरी से चुनावी बांड की बिक्री की मंजूरी दे दी है।वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, बिक्री के 19वें चरण में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को एक जनवरी से 10 जनवरी, 2022 तक उसकी 29 शाखाओं के जरिए चुनावी बांड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।
नयी दिल्ली। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने बृहस्पतिवार को चुनावी बांड (इलेक्टोरल बांड) की 19वीं किश्त जारी करने को मंजूरी दी जो एक जनवरी से 10 जनवरी तक बिक्री के लिए खुली रहेगी। राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत दलों को मिलने वाले नकद चंदे के विकल्प के तौर पर चुनावी बांड पेश किया गया है। हालांकि, विपक्षी दल ऐसे बांड के माध्यम से वित्त पोषण में कथित अपारदर्शिता को लेकर चिंता जताते रहे हैं।
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वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, बिक्री के 19वें चरण में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को एक जनवरी से 10 जनवरी, 2022 तक उसकी 29 शाखाओं के जरिए चुनावी बांड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। ये शाखाएं लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, पटना, नयी दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई जैसे शहरों में हैं। योजना के प्रावधानों के अनुसार, चुनावी बांड किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है, जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित कंपनी है। ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दल ही चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र होंगे, जिन्हें लोकसभा के पिछले आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा के चुनाव में डाले गए मतों का कम से कम एक प्रतिशत मत प्राप्त हुआ हो।
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