ठाणे में शख्स ने नाबालिग लड़के के साथ बनाया अप्राकृतिक यौन संबंध, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

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अभिनय आकाश । Jul 4 2024 1:13PM

अदालत ने आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और यह राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने यह भी निर्देश दिया कि पीड़ित को अतिरिक्त मुआवजे के लिए मामला जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को भेजा जाए।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2016 में एक नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए 28 वर्षीय व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष POCSO अदालत के न्यायाधीश डीएस देशमुख ने 2 जुलाई (मंगलवार) को आदेश में कहा, अभियोजन पक्ष ने ठाणे शहर के वाघबिल क्षेत्र के निवासी आरोपी के खिलाफ सभी आरोपों को उचित संदेह से परे सफलतापूर्वक साबित कर दिया है।

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आदेश की प्रति गुरुवार को उपलब्ध करायी गयी। अदालत ने आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और यह राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने यह भी निर्देश दिया कि पीड़ित को अतिरिक्त मुआवजे के लिए मामला जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को भेजा जाए। विशेष लोक अभियोजक संध्या एच म्हात्रे ने अदालत को बताया कि 24 दिसंबर, 2016 की रात को पीड़ित, जो उस समय 11 वर्ष का था, अपने दोस्त के घर क्रिसमस की पूर्व संध्या समारोह में भाग लेने के बाद अकेले घर जा रहा था।

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आरोपी ने उसे बीच रास्ते में पकड़ लिया और अंधेरे के बीच सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। घर लौटने के बाद पीड़ित ने अपने निजी अंगों में तेज दर्द की शिकायत की। उसके माता-पिता को उसके गुदा में चोटें मिलीं और जब पूछा गया, तो लड़के ने उन्हें घटना के बारे में बताया। 

पीड़िता के माता-पिता ने दर्ज कराई शिकायत

पीड़िता के माता-पिता ने फिर शिकायत दर्ज की, जिसके आधार पर पुलिस ने अप्राकृतिक अपराधों के कानूनी प्रावधानों और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।

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