मुंबई सिलसिलेवार बम धमाका मामले में मुस्तफा दोसा, अबू सलेम दोषी
मुंबई की एक विशेष टाडा अदालत ने वर्ष 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में मुख्य मास्टरमाइंड मुस्तफा दोसा और प्रत्यर्पित कर भारत लाए गए गैंगस्टर अबू सलेम को दोषी ठहराया।
मुंबई। मुंबई की एक विशेष टाडा अदालत ने वर्ष 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में मुख्य मास्टरमाइंड मुस्तफा दोसा और प्रत्यर्पित कर भारत लाए गए गैंगस्टर अबू सलेम को दोषी ठहराया। दोसा को टाडा अधिनियम, हथियार कानून और विस्फोटक कानून के तहत अपराधों के अलावा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत साजिश और हत्या के आरोपों पर दोषी ठहराया गया जबकि सलेम को धमाकों के लिए हथियारों को गुजरात से मुंबई लाने का दोषी पाया गया।
सलेम ने 16 जनवरी 1993 को अभिनेता संजय दत्त को भी उनके आवास पर एके 56 राइफल, 250 गोलियां और कुछ हथगोले सौंपे दिए थे। संजय दत्त भी अवैध रूप से हथियार रखने के लिए इस मामले में आरोपी है। दो दिन बाद 18 जनवरी 1993 को सलेम और दो अन्य लोग दत्त के घर गए और दो राइफल तथा कुछ गोलियां वापस ले आए। इससे पहले सीबीआई ने एक याचिका दायर कर कहा था कि सलेम पर जो आरोप लगाए गए वे भारत और पुर्तगाल के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि के खिलाफ हैं जिसके बाद 2013 में अदालत ने सलेम के खिलाफ लगाए गए कुछ आरोप वापस ले लिए।
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