Uttar Pradesh के Muzaffarnagar में किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म किया

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साव ने बताया कि माजिद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), 376 (दुष्‍कर्म), 506 (आपराधिक धमकी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव में एक युवक ने किशोरी को कथित तौर पर अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) राजू साव के अनुसार चरथावल थाना क्षेत्र के एक गांव के परिवार ने शिकायत में आरोप लगाया कि माजिद शुक्रवार को पीड़िता का अपहरण कर पास के खेतों में ले गया और उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया।

उन्होंने बताया कि माजिद ने धमकी भी दी और घर आने पर किशोरी ने परिजनों को घटना के बारे में बताया जिसके बाद पुलिस में शिकायत की गयी। साव ने बताया कि माजिद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), 376 (दुष्‍कर्म), 506 (आपराधिक धमकी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस माजिद की तलाश कर रही है। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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