Swati Maliwal Assault Case: बिभव कुमार की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

Bibhav Kumar
ANI
अंकित सिंह । Jul 10 2024 4:32PM

कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है। इससे पहले कुमार को ‘वीडियो कॉन्फ्रेंस’ के जरिए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के समक्ष पेश किया गया था जिन्होंने उनकी न्यायिक हिरासत छह जुलाई तक बढ़ा दी थी।

स्वाति मालीवाल कथित मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव बिभव कुमार द्वारा दायर जमानत याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने कहा कि हम शुक्रवार 12 जुलाई को आदेश पारित करेंगे। इससे पहले दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से जुड़े कथित मारपीट मामले में शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 16 जुलाई तक बढ़ा दी। 

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कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है। इससे पहले कुमार को ‘वीडियो कॉन्फ्रेंस’ के जरिए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के समक्ष पेश किया गया था जिन्होंने उनकी न्यायिक हिरासत छह जुलाई तक बढ़ा दी थी। पुलिस ने कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले दिल्ली महिला आयोग की पूर्व प्रमुख स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के मंत्रियों पर महिला आयोग को एक संस्था के रूप में ‘‘कमजोर’’ करने का आरोप लगाया। 

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आप द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किए जाने के बाद मालीवाल ने दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ‘आप’ ने पलटवार करते हुए कहा कि यह ‘‘बेहद खेदजनक’’ है कि वह (मालीवाल) ‘‘भाजपा की कठपुतली बनी हुई हैं।’’ पार्टी ने कहा, ‘‘पहले भी उन्होंने मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए बहुत कुछ किया है। स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि दिल्ली महिला आयोग के कर्मचारियों को पिछले छह महीने से वेतन नहीं दिया गया, आयोग का बजट 28.5 प्रतिशत कम कर दिया गया, 181 हेल्पलाइन को वापस ले लिया गया और अध्यक्ष एवं दो सदस्यों के रिक्त पदों को भरने का कोई प्रयास नहीं किया गया। 

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