योग गुरु स्वामी रामदेव की बढ़ी मुश्किलें, एलोपैथी दवाओं पर दिये बयान को लेकर HC ने जारी किया नोटिस
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को योग गुरु स्वामी रामदेव को एलोपैथी पर उनकी टिप्पणी के लिए नोटिस जारी किया। स्वामी रामदेव ने कोविड-19 मामलों के इलाज के तरीके को लेकर डॉक्टरों की आलोचना की थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को योग गुरु स्वामी रामदेव को एलोपैथी पर उनकी टिप्पणी के लिए नोटिस जारी किया। स्वामी रामदेव ने कोविड-19 मामलों के इलाज के तरीके को लेकर डॉक्टरों की आलोचना की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वामी रामदेव को एलोपैथी और एलोपैथिक डॉक्टरों के खिलाफ "गलत सूचना फैलाने" के लिए नोटिस जारी किया था। मामले की सुनवाई 10 अगस्त को होने की संभावना है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने योग गुरु रामदेव से एलोपैथी के संबंध में दिये गए उनके बयानों के खिलाफ दाखिल याचिका पर उन्हें एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का शुक्रवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति हरि शंकर ने स्पष्ट किया कि रामदेव को जवाब नहीं मिलने की स्थिति में वह इस मामले में कार्यवाही शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे।याचिकाकर्ता चिकित्सक संघों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने तर्क दिया कि मुकदमा दायर करने की अनुमति देने के लिए, अदालत को केवल उसके समक्ष याचिका को देखना होता है और दूसरे पक्ष के जवाब की आवश्यकता नहीं होती। अदालत ने रामदेव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और कहा, “ यदि मुकदमा शुरू करने की अनुमति दी जाती है तो (रामदेव) इसके खिलाफ याचिका दाखिल कर कर सकते हैं।हम अगले सप्ताह इसपर विचार करेंगे।
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स्वामी रामदेव ने बाद में अपनी टिप्पणी का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दिए गए अपने बयान के लिए खेद जताया और उसे वापस ले लिया था। वीडियो में उन्हें कोरोनोवायरस संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही कुछ दवाओं पर सवाल उठाते हुए कहा था कि "कोविड -19 के लिए एलोपैथिक दवाएं लेने के बाद लाखों लोग मारे गए हैं"। इस टिप्पणी का डॉक्टरों के संघों ने जोरदार विरोध किया, जिसके बाद तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उन्हें "बेहद दुर्भाग्यपूर्ण" बताते हुए बयान को वापस लेने के लिए कहा।
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इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने स्वामी रामदेव पर एलोपैथी और एलोपैथिक डॉक्टरों के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के लिए मानहानि का नोटिस दिया था, जिसमें उनसे 15 दिनों के भीतर माफी मांगने की मांग की गई थी, जिसमें विफल रहने पर उन्होंने कहा कि वह योग गुरु से 1,000 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शिकायतों के बाद पटना और रायपुर में स्वामी रामदेव के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं।
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