9 लाख लोग परीक्षा देने वाले हैं, ऐसे में...UGC-NET एग्जाम टालने को लेकर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Supreme Court
ANI
अभिनय आकाश । Aug 12 2024 1:06PM

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि सरकार 21 अगस्त को नए सिरे से परीक्षा आयोजित कर रही है और छात्र, जो लगभग नौ लाख हैं, को अब किसी प्रकार की "निश्चितता" होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर एक नई याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। कथित प्रश्नपत्र लीक के बाद सरकार के कदम को चुनौती देते हुए कुछ परीक्षार्थियों ने याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस स्तर पर इस (याचिका) पर विचार करने से अराजकता पैदा हो जाएगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि सरकार 21 अगस्त को नए सिरे से परीक्षा आयोजित कर रही है और छात्र, जो लगभग नौ लाख हैं, को अब किसी प्रकार की "निश्चितता" होनी चाहिए।

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सीजेआई ने प्रवीण डबास और अन्य द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अब कदम उठाने से गंभीर प्रभाव पड़ेगा और हर तरफ अराजकता फैल जाएगी। पीठ ने कहा कि परीक्षा 18 जून को आयोजित की गई थी और उसके एक दिन बाद इसे रद्द कर दिया गया था। सीजेआई ने कहा कि मौजूदा स्तर पर याचिका पर विचार करने से केवल अनिश्चितता बढ़ेगी और पूरी तरह से अराजकता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि एनईईटी-यूजी की विफलता के बाद केंद्र सरकार को "दोगुना सतर्क रहना चाहिए और इस तरह इसे रद्द कर दिया गया। इस प्रक्रिया को चलने दें।

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इससे पहले, शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि यह एक वकील द्वारा दायर की गई थी। सीजेआई ने वकील से कहा कि आप (वकील) क्यों आ रहे हैं? छात्रों को खुद यहां आने दें। उन्होंने कहा कि उपरोक्त जनहित याचिका को अस्वीकार करते समय, हम गुण-दोष के आधार पर कुछ भी व्यक्त नहीं करते हैं।

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