Supreme Court ने यूएपीए मामले में सिख अलगाववादी को जमानत देने से किया इनकार

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पीठ ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के मामले में गुरविंदर सिंह उर्फ गुरप्रीत सिंह गोपी को जमानत देने से इनकार करने वाले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

उच्चतम न्यायालय ने एक कथित खालिस्तानी अलगाववादी को बृहस्पतिवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया आतंकवादी कृत्य की साजिश में उसकी संलिप्तता का संकेत मिलता है।

यह अलगाववादी कथित तौर पर प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का सदस्य है। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के मामले में गुरविंदर सिंह उर्फ गुरप्रीत सिंह गोपी को जमानत देने से इनकार करने वाले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

इस मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) कर रही है। पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गुरविंदर सिंह की अपील खारिज करते हुए कहा, ‘‘हमारा मानना है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री प्रथम दृष्टया साजिश के एक हिस्से के रूप में आरोपी की संलिप्तता का संकेत देती है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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