उप्र के मंत्री नंदी के खिलाफ आपराधिक मामले में आगे की सुनवाई पर रोक

Nandi
ANI

अदालत ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सांसद/विधायक, प्रयागराज के समक्ष लंबित मुकदमे में आगे की सुनवाई पर रोक लगा दी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता (नंदी) के खिलाफ 2014 में दर्ज एक आपराधिक मामले में निचली अदालत में आगे की कार्यवाही पर बुधवार को रोक लगा दी।

यह मामला नंदी के खिलाफ दर्ज उस प्राथमिकी से जुड़ा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान नंदी ने अपने समर्थकों के साथ एक स्थानीय पुलिस थाने पर हमला किया था जिसमें तीन पुलिसकर्मी घायल हुए थे।

न्यायमूर्ति समित गोपाल ने राज्य सरकार को नंदी और एक अन्य व्यक्ति द्वारा दायर इस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि स्थानीय अदालत ने मामले से बरी करने के नंदी के आवेदन को 25 जुलाई, 2024 को खारिज कर दिया था जिसके खिलाफ मंत्री ने पुनरीक्षण याचिका दायर की थी और वह भी संबंधित अदालत द्वारा आठ नवंबर, 2024 को खारिज कर दिया गया जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय में यह याचिका दायर की गई।

याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल को मौजूदा मामले में झूठा फंसाया गया है। अदालत ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सांसद/विधायक, प्रयागराज के समक्ष लंबित मुकदमे में आगे की सुनवाई पर रोक लगा दी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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