अनिल अंबानी के ऋण खाते को धोखाधड़ी वाला खाता घोषित करने के केनरा बैंक के आदेश पर रोक

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ANI
प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Feb 8 2025 6:22AM
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने बैंक के आठ नवंबर, 2024 के आदेश के खिलाफ अंबानी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।
बंबई उच्च न्यायालय ने केनरा बैंक के उस आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी जिसमें उद्योगपति अनिल अंबानी के ऋण खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह खाता अंबानी की कंपनी ‘रिलायंस कम्युनिकेशंस’ से संबंधित है जो दिवालियेपन की कार्यवाही का सामना कर रही है।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने बैंक के आठ नवंबर, 2024 के आदेश के खिलाफ अंबानी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।
अंबानी ने आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि केनरा बैंक ने उनके ऋण खाते को धोखाधड़ी घोषित करने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना। उच्च न्यायालय ने इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) से भी जवाब मांगा है। मामले में आगे की सुनवाई के लिए छह मार्च की तारीख तय की है।
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
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