अन्ना विश्वविद्यालय में यौन उत्पीड़न की SIT जांच, मद्रास HC ने पीड़िता को 25 लाख मुआवजा देने का भी दिया निर्देश
घटना की एफआईआर पढ़ने के बाद पुलिस द्वारा पीड़िता द्वारा 19 वर्षीय युवक को दोषी ठहराए जाने को विशेष रूप से गंभीरता से लिया गया। क्या आपने एफआईआर पढ़ी है? पीठ ने आज सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता (एजी) पीएस रमन से कहा कि यह पीड़ित को दोष देने का एक उदाहरण है। एफआईआर की निंदनीय भाषा पीड़ित को दोषी ठहराने का मार्ग प्रशस्त करती है। अदालत ने बाद में अपने आदेश में कहा कि यह चौंकाने वाला है।
मद्रास हाई कोर्ट ने अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का निर्देश दिया। एसआईटी, जिसमें महिला आईपीएस अधिकारी स्नेहा प्रिया, अयमान जमाल और बृंदा शामिल हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के लीक होने की भी जांच करेगी, जिसके कारण पीड़िता की पहचान का खुलासा हुआ। न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति वी लक्ष्मीनारायण की पीठ ने चल रही जांच में विभिन्न चूकों को उजागर करने के बाद एसआईटी के गठन का आदेश दिया, जिसमें भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के तीन अधिकारी शामिल थे।
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घटना की एफआईआर पढ़ने के बाद पुलिस द्वारा पीड़िता द्वारा 19 वर्षीय युवक को दोषी ठहराए जाने को विशेष रूप से गंभीरता से लिया गया। क्या आपने एफआईआर पढ़ी है? पीठ ने आज सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता (एजी) पीएस रमन से कहा कि यह पीड़ित को दोष देने का एक उदाहरण है। एफआईआर की निंदनीय भाषा पीड़ित को दोषी ठहराने का मार्ग प्रशस्त करती है। अदालत ने बाद में अपने आदेश में कहा कि यह चौंकाने वाला है।
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कोर्ट ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि एफआईआर के लीक होने से ही पीड़िता को शर्मिंदा होना पड़ा। पीठ ने कहा कि इससे उसे अधिक मानसिक पीड़ा हुई है। महिलाओं की सुरक्षा करना राज्य और समाज का कर्तव्य है, बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि उसने एफआईआर लिखने के तरीके को गंभीरता से लिया है। यह उसे दोष देकर या शर्मिंदा करके नहीं किया जा सकता। संविधान पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर नहीं करता है और समाज को महिलाओं को नीचा दिखाने में शर्म महसूस करनी चाहिए।
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