बलात्कार, एसिड अटैक और POCSO केस के पीड़ितों को मुफ्त इलाज से मना नहीं कर सकते हॉस्पिटल, दिल्ली HC का बड़ा फैसला
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि बलात्कार पीड़ितों/बचे लोगों, पॉक्सो मामले से बचे लोगों और इसी तरह के पीड़ितों/बचे लोगों को मुफ्त चिकित्सा देखभाल और उपचार प्रदान करना सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लीनिकों, चिकित्सा केंद्रों का दायित्व है। पीठ ने यह भी कहा कि यौन उत्पीड़न पीड़ितों को इलाज से इनकार करना अपराध है और ऐसा करने पर अस्पताल के डॉक्टरों, कर्मचारियों और प्रबंधन को दंडित किया जा सकता है। पीठ ने आगे कहा मुफ्त उपचार पीड़ित/उत्तरजीवी के लिए आवश्यक किसी भी परीक्षण, निदान और दीर्घकालिक चिकित्सा देखभाल तक भी विस्तारित है... ऐसे पीड़ित/उत्तरजीवी को आवश्यकतानुसार शारीरिक और मानसिक परामर्श प्रदान किया जाएगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकारी और निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को बलात्कार पीड़ितों, एसिड हमले और यौन हिंसा पीड़ितों को मुफ्त और तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करनी चाहिए और वे उन्हें चिकित्सा उपचार से इनकार नहीं कर सकते हैं। न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने सोमवार को उस मामले में कई निर्देश जारी किए जहां एक 16 वर्षीय लड़की के साथ उसके पिता ने बलात्कार किया था। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि बलात्कार पीड़ितों/बचे लोगों, पॉक्सो मामले से बचे लोगों और इसी तरह के पीड़ितों/बचे लोगों को मुफ्त चिकित्सा देखभाल और उपचार प्रदान करना सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लीनिकों, चिकित्सा केंद्रों का दायित्व है। पीठ ने यह भी कहा कि यौन उत्पीड़न पीड़ितों को इलाज से इनकार करना अपराध है और ऐसा करने पर अस्पताल के डॉक्टरों, कर्मचारियों और प्रबंधन को दंडित किया जा सकता है। पीठ ने आगे कहा मुफ्त उपचार पीड़ित/उत्तरजीवी के लिए आवश्यक किसी भी परीक्षण, निदान और दीर्घकालिक चिकित्सा देखभाल तक भी विस्तारित है... ऐसे पीड़ित/उत्तरजीवी को आवश्यकतानुसार शारीरिक और मानसिक परामर्श प्रदान किया जाएगा।
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इसके अलावा, पीठ ने अस्पतालों और अन्य चिकित्सा सुविधाओं को एक बोर्ड लगाने का भी निर्देश दिया, जिसमें कहा गया हो कि यौन उत्पीड़न, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, एसिड हमलों के पीड़ितों/उत्तरजीवियों के लिए मुफ़्त बाह्य रोगी और आंतरिक रोगी चिकित्सा उपचार उपलब्ध है। अदालत ने इस संबंध में कुल मिलाकर 16 दिशानिर्देश सूचीबद्ध किये। कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरी हो तो एचआईवी जैसी यौन संचारित बीमारियों का इलाज भी मुहैया कराया जाए।
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अदालत ने कहा कि ऐसी पीड़िता/उत्तरजीवी को शारीरिक और मानसिक परामर्श दिया जाएगा और गर्भावस्था की जांच की जाएगी, और यदि आवश्यक हो तो गर्भनिरोधक प्रदान किया जाएगा। कई दिशानिर्देशों के बीच, पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि आपात स्थिति में संबंधित चिकित्सा सुविधा को पीड़ित को भर्ती करने के लिए आईडी प्रूफ पर जोर नहीं देना चाहिए।
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