पेपर लीक पर होनी चाहिए 10 साल की सज़ा, NEET परीक्षा को लेकर आदित्य ठाकरे ने की ये मांग

Aditya
ANI
अभिनय आकाश । Jun 11 2024 7:01PM

शरद पवार गुट की तरफ से भी नीट-यूजी परीक्षा को लेकर केंद्र पर निशाना साधा गया। एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि जिस तरह से यह नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है

शिवसेना (UBT) विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि हर एक क्षेत्र में ऐसा ही खेल चल रहा है। जहां तक NEET की बात है तो हम यही कहते आए हैं चाहे राज्य या राष्ट्र स्तर पर जो सार्वजनिक परीक्षाएं होती हैं उनके लिए कोई नियम होना चाहिए, जो पेपर लीक करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारी मांग है कि कम से कम 10 साल की सज़ा होनी चाहिए। इससे पहले शरद पवार गुट की तरफ से भी नीट-यूजी परीक्षा को लेकर केंद्र पर निशाना साधा गया। एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि जिस तरह से यह नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है। मेरे ख्याल से एसआईटी की जांच का जो आदेश आया है वह जल्द से जल्द होना चाहिए। बच्चों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है उसके बारे में शिक्षा मंत्रालय को सोचना चाहिए। यह पूरी नाकामी केंद्र सरकार की है। 

इसे भी पढ़ें: 'हाईवे मैन ऑफ इंडिया' Nitin Gadkari को फिर मिला सड़क और परिवहन मंत्रालय का कार्यभार

सुप्रीम कोर्ट ने ने कथित तौर पर प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2024 को फिर से कराने के अनुरोध वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से जवाब मांगा।  

इसे भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र को मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायामूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों पर संज्ञान लेते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं है कि आपने जो किया है वह सब पाक साफ है। शुचिता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें जवाब चाहिए। पीठ ने हालांकि सफल अभ्यर्थियों को एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। केंद्र और एनटीए के अलावा पीठ ने बिहार सरकार को भी नोटिस जारी किया। राज्य में परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। पीठ ने कहा, आपको कितना समय चाहिए? अदालत खुलने के तुरंत बाद? नहीं तो काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। 

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़