वीरेन्द्र सचदेवा का आरोप, आम आदमी पार्टी ने 22 माह में दिल्ली नगर निगम को तबाह कर दिया
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है की आतिशी को मालूम होना चाहिए की उनकी पार्टी तो आज भी दिल्ली नगर निगम स्थाई समिति चुनाव नही चाहती थी, यह तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 अगस्त 2024 के आदेश के साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के दबाव पर हो रहे हैं।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की मुख्य मंत्री आतिशी मार्लेना का दिल्ली नगर निगम एक्ट एवं व्यवस्थाओं पर ब्यान पूरी तरह अपने राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित हैं और मकसद केवल भ्रम फैलाना है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है की आतिशी मार्लेना द्वारा दिल्ली नगर निगम एक्ट एवं महापौर के अधिकारों पर बात करना हास्यास्पद लग रहा है, साफ दिख रहा है की आतिशी के ब्यान नगर निगम स्थाई समिति चुनाव में आम-आदमी पार्टी की हार और पार्टी के पार्षदों के बिखराव से जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास है।
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आज दिल्ली नगर निगम एक्ट की दुहाई दे रहीं सुश्री आतिशी मार्लेना बतायें की वह तब कहाँ थी जब विगत पौने दो साल से उनकी पार्टी की हठधर्मी के चलते दिल्ली नगर निगम पूरी तरह ठप्प हो गया। ना नगर निगम की लाइफलाइन मानी जाने वाली स्थाई समिति का गठन हुआ ना अन्य संवैधानिक एवं तदर्थ समितियों का जिसके चलते निगम के अधिकांश काम ठप्प हो गये हैं। महापौर के अधिकारों पर दावे भरने वालीं मुख्य मंत्री सुश्री आतिशी मार्लेना बतायें क्या दिल्ली नगर निगम की स्थाई समिति के गठन की प्रक्रिया चल रही है यह महापौर ने चालू की है या यह न्यायालय के निर्देश पर हो रही है।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है की आतिशी को मालूम होना चाहिए की उनकी पार्टी तो आज भी दिल्ली नगर निगम स्थाई समिति चुनाव नही चाहती थी, यह तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 अगस्त 2024 के आदेश के साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के दबाव पर हो रहे हैं। आतिशी बतायें की दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली उच्च न्यायालय को हलफनामा दिया की सितम्बर के अंतिम सप्ताह तक स्थाई समिति के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेंगी। इसके बाद निगमायुक्त एवं महापौर ने स्थाई समिति के सदस्य का चुनाव 26 सितम्बर की बैठक बुलाई पर फिर महापौर ने "आप" नेताओं के कहने पर बैठक को 5 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी जो दिल्ली उच्च न्यायालय को दिए हलाफनामे की खुली अवेहलना थी।
वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की आतिशी मार्लेना को मालूम होना चाहिए की जिस दिल्ली नगर निगम एक्ट की वह आज दुहाई दे रही हैं उसी की धारा 45 में नगर निगम की स्थाई समिति का गठन अनिवार्य है और धारा 487 के अंतर्गत माननीय उपराज्यपाल महोदय एवं निगमायुक्त को यह शक्ति प्राप्त है की वह विशेष परिस्थिती में निगम सदन की बैठक भी बुला सकते हैं और उस बैठक का पीठासीन अधिकारी भी नियुक्त कर सकते हैं।
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वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की मुख्य मंत्री आतिशी मार्लेना दिल्ली सरकार की मुखिया हैं बेहतर हो दिल्ली नगर निगम एक्ट की व्यवस्थाओं पर भ्रम ना फैलाएं और अगर अनभिज्ञ है तो पहले दिल्ली नगर निगम एक्ट को समझ लें। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है की सुश्री आतिशी मार्लेना बतायें की आज वह जिस दिल्ली नगर निगम एक्ट में तीसरे वर्ष में दलित महापौर बनाना चाहिए तो आखिर क्यों आम आदमी पार्टी दलित महापौर की नियुक्ति नहीं होने दे रही। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने मांग की है की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना दिल्ली नगर निगम एक्ट की भावनाओं के सम्मान, दिल्ली की जनता एवं दलितों के अधिकारों की रक्षा हेतू अविलंब दलित महापौर एवं स्थाई समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति सुनिश्चित करें।
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