‘The Kerala Story’ पर केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका पर 15 मई को सुनवाई करेगी शीर्ष अदालत
जब पीठ ने पूछा कि क्या उच्च न्यायालय ने मामले में आदेश पारित किया है तो सिब्बल ने कहा कि उसने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से मना कर दिया है।तब पीठ ने कहा, ‘‘हम इसे सोमवार (15 मई को) लेंगे।’’
नयी दिल्ली। विवादास्पद फिल्म ‘द केरला स्टेारी’ की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका पर उच्चतम न्यायालय 15 मई को सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए मामले का उल्लेख किया। जब पीठ ने पूछा कि क्या उच्च न्यायालय ने मामले में आदेश पारित किया है तो सिब्बल ने कहा कि उसने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से मना कर दिया है।
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तब पीठ ने कहा, ‘‘हम इसे सोमवार (15 मई को) लेंगे।’’ केरल उच्च न्यायालय ने पांच मई को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि इसके ट्रेलर में किसी पूरे समुदाय के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। उसने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने फिल्म की जांच की है और इसे सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए ठीक पाया है। गत शुक्रवार को रिलीज हुई ‘द केरला स्टोरी’ में अभिनेत्री अदा शर्मा मुख्य भूमिका में हैं।
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