SC ने पहली बार संविधान पीठ की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया शुरू
26 अगस्त को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एन वी रमना की सेवानिवृत्ति की तारीख पर औपचारिक पीठ के समक्ष कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया गया था। गौरतलब है कि 27 सितंबर 2018 को तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा ने संवैधानिक महत्व के मामलों में महत्वपूर्ण कार्यवाही के लाइव टेलीकास्ट या वेबकास्ट पर ऐतिहासिक निर्णय दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तीन संविधान पीठों के समक्ष कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया। लाइवस्ट्रीम सरकार के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता में सुनवाई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटा मामले की सुनवाई की जानी है। यह मामला 103वें संविधान संशोधन को चुनौती देता है। लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गाइडलाइंस भी जारी की गई है।
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26 अगस्त को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एन वी रमना की सेवानिवृत्ति की तारीख पर औपचारिक पीठ के समक्ष कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया गया था। गौरतलब है कि 27 सितंबर 2018 को तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा ने संवैधानिक महत्व के मामलों में महत्वपूर्ण कार्यवाही के लाइव टेलीकास्ट या वेबकास्ट पर ऐतिहासिक निर्णय दिया था। यह निर्णय इस संबंध में 2018 में एक फैसला सुनाए जाने के लगभग चार वर्ष बाद लिया गया।
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webcast.gov.in/scindia/ के माध्यम से कोर्ट की सुनवाई देखी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट यूट्यूब के माध्यम से की जा रही लाइव स्ट्रीम को बाद में अपने सर्वर पर होस्ट कर सकता है। लाइव स्ट्रीम को लोग बिना किसी परेशानी के अपने मोबाइल, फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर पर देख सकते हैं। अधिकृत व्यक्ति/ इकाई के अलावा कोई भी व्यक्ति/ ईकाई (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित लाइव स्ट्रीम की गई कार्यवाही या अभिलेखीय डेटा को रिकॉर्ड, साझा और/या प्रसारित नहीं करेगा।
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