लोकसभा चुनाव में लालच देने के आरोप वाली याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार

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[email protected] । Apr 22 2019 1:53PM

उच्चतम न्यायालय ने पहले याचिका पर निर्वाचन आयोग का जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता ने टीवी, अखबारों और रेडियो के जरिए जागरूकता पैदा करने की अपील की थी कि वोटों के बदले में नकद देना या लेना दंडनीय अपराध है।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया है कि तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव के लिए लोगों को बड़े पैमाने पर लालच दिया गया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राज्य में लोकसभा चुनाव हो चुके हैं तो वह इस मामले को सुनने के लिए इच्छुक नहीं है।

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उच्चतम न्यायालय ने पहले याचिका पर निर्वाचन आयोग का जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता ने टीवी, अखबारों और रेडियो के जरिए जागरूकता पैदा करने की अपील की थी कि वोटों के बदले में नकद देना या लेना दंडनीय अपराध है। याचिका में कहा गया कि राज्य में अभी तक 78.12 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की जा चुकी है। 

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