तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर SC ने गुजरात सरकार को जारी किया नोटिस, सुनवाई के दौरान कहा- हम विचार करेंगे क्या राहत दी जाए
तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर सोमवार को गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुजरात सरकार से जवाब मांगा और इसे 25 अगस्त को सुनवाई के लिए पोस्ट किया। साथ ही साथ कहा है कि हम विचार करेंगे कि तीस्ता को क्या राहत दी जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित रूप से दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक मामले में अंतरिम जमानत की मांग करने वाली तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर सोमवार को गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुजरात सरकार से जवाब मांगा और इसे 25 अगस्त को सुनवाई के लिए पोस्ट किया। साथ ही साथ कहा है कि हम विचार करेंगे कि तीस्ता को क्या राहत दी जाए।
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जस्टिस यू यू ललित ने कहा कि मैं सोराबुद्दीन मुठभेड़ केस में कुछ आरोपियों के लिए बतौर वकील पेश हुआ था। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो सुनवाई करेंगे। तीस्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तीस्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। गुरुवार को कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। सीतलवाड़ को अहमदाबाद पुलिस अपराध शाखा ने 25 जून को उनके खिलाफ धारा 468 (धोखाधड़ी के लिए जालसाजी) और 194 (पूंजीगत अपराधों के लिए सजा हासिल करने के इरादे से झूठे सबूत गढ़ना) के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया था। मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने आरोप लगाया है कि सीतलवाड़ और श्रीकुमार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को अस्थिर करने के लिए दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के इशारे पर की गई एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे।
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सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी की याचिका को खारिज करने के बाद सीतलवाड़, श्रीकुमार और भट्ट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। एहसान जाफरी 28 फरवरी, 2002 को अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसाइटी में हुई हिंसा के दौरान मारे गए 69 लोगों में शामिल थे। जाकिया जाफरी ने राज्य में दंगों के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 64 लोगों को एसआईटी की क्लीन चिट को चुनौती दी। उन्होंने गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के पीछे एक "बड़ी साजिश" का आरोप लगाया था। हालांकि, शीर्ष अदालत में एसआईटी ने जाफरी की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि 2002 के गुजरात दंगों के पीछे "बड़ी साजिश" की जांच के लिए शिकायत के पीछे एक भयावह साजिश है, और जाफरी की मूल शिकायत तीस्ता सीतलवाड़ द्वारा निर्देशित थी, जिन्होंने आरोप लगाया था।
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