SC ने राजीव गांधी की हत्या के दोषी का बढ़ाया पैरोल

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न्यायमूर्ति एन नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि अदालत ने 23 नवंबर को पैरोल एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। पीठ ने राज्य को पेरारिवलन को एस्कार्ट प्रदान करने का निर्देश दिया।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे ए जी पेरारिवलन का पैरोल उपचार के वास्ते शुक्रवार से एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। न्यायमूर्ति एन नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि अदालत ने 23 नवंबर को पैरोल एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। पीठ ने राज्य को पेरारिवलन को एस्कार्ट प्रदान करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता ने बीमारी के आधार पर और सर्जरी की जरूरत का हवाला देते हुए पैरोल 90 दिनों के लिए बढ़ाने का अनुरोध करते हुए अंतरिम अर्जी लगायी थी।

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पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन और तमिलनाडु का पक्ष रखने वाले वकील बालाजी श्रीनिवासन की दलीलें सुनने के बाद पेरारिवलन का पैरोल शुक्रवार से एक सप्ताह के लिए बढ़ाया जाता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने पेरारिवलन को मेडिकल आधार पर नौ नवंबर से 23 नवंबर तक के लिए पैरोल दिया था जिसे शीर्ष अदालत ने बढ़ा दिया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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