कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर शाम में लगने वाले दो बाजार बंद करने का आदेश
पश्चिम दिल्ली जिले के अधिकारियों ने रविवार को नांगलोई में शाम में लगने वाले दो बाजारों को सामाजिक दूरी तथा मास्क पहनने जैसे कोविड-19 की रोकथाम संबंधी नियमों के उल्लंघन को लेकर बंद करने का आदेश दिया।
नयी दिल्ली। पश्चिम दिल्ली जिले के अधिकारियों ने रविवार को नांगलोई में शाम में लगने वाले दो बाजारों को सामाजिक दूरी तथा मास्क पहनने जैसे कोविड-19 की रोकथाम संबंधी नियमों के उल्लंघन को लेकर बंद करने का आदेश दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पश्चिम दिल्ली में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने रविवार को एक आदेश जारी कर पंजाबी बस्ती बाजार तथा जनता मार्केट को 30 नवंबर तक बंद करने का निर्देश दिया।
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उन्होंने कहा, ‘‘अधिकारियों की ओर से बार-बार निर्देशों तथा चेतावनियों के बावजूद रेहड़ी-पटरी वाले दोनों बाजारों में विक्रेताओं और खरीदारों द्वारा मास्क पहनने, शारीरिक दूरी बनाकर रखने और कोविड-19 से सुरक्षा के अन्य उपायों के बारे में सरकार द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा था।’’
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जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस और उत्तर दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के दलों के साथ बाजारों को बंद कराया। शाम के समय लगने वाले इन बाजारों में करीब 200 दुकानदार रोजमर्रा के उपयोगी अनेक सामान की दुकानें लगाते हैं।
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