कुरान की 26 आयतों को हटाने वाली याचिका खारिज, SC ने वसीम रिजवी पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

Quran SC
अभिनय आकाश । Apr 12 2021 2:06PM

वसीम रिजवी की ओर से कहा गया था कि देश की अखंडता और एकता के लिए खतरा हैं ये आयतें। रिजवी की ओर से अपनी दलील में कहा गया था कि कुरान की 26 आयतें गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उनकी हत्या को प्रेरित करने वाली बातें लिखी हैं।

कुरान की 26 आयतों को हटाने वाली मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इन 26 आयतों को हटाने के पीछे वजह बताई गई थी कि ये ऐसी आयतें हैं जिन्हें बाद में जोड़ा गया है और ये देश के लिए खतरा है। वसीम रिजवी की ओर से कहा गया था कि देश की अखंडता और एकता के लिए खतरा हैं ये आयतें। रिजवी की ओर से अपनी दलील में कहा गया था कि कुरान की 26 आयतें गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उनकी हत्या को प्रेरित करने वाली बातें लिखी हैं। जिसके बाद जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका को विचार करने लायक नहीं माना। इस पीठ में जस्टिस बीआर गवई और ऋषिकेश रॉय भी शामिल थे।  

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वसीम रिजवी की तरफ से कुरान की 26 आयतों को क्षेपक यानी बाद में जोड़ी गई आयतें बताते हुए उनको पवित्र किताब से हटाने का आदेश देने की मांग करने वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करने के बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से उन्हें नोटिस जारी किया था। आयोग ने वसीम रिजवी की विवादित टिप्पणियों और धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर उन्हें नोटिस जारी कर बिना शर्त माफी मांगने और अपना बयान वापस लेने को कहा था।  

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