राजस्थान सरकार ने न्यायालय को बताया: धर्मांतरण रोधी कानून लाया जा रहा है

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ANI

‘धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन और डराने, धमकाने, प्रलोभन और मौद्रिक लाभ के माध्यम से कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश देने का अनुरोध किया था।

राजस्थान सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह राज्य में अवैध तरीकों से धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की प्रक्रिया में है। राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में कहा, ‘‘राजस्थान अपना कानून लाने की प्रक्रिया में है और तब तक वह इस विषय पर कानून, दिशा-निर्देशों या इस अदालत द्वारा पारित निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा।’’

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरत लाल मीणा द्वारा हलफनामा 2022 में दाखिल जनहित याचिका पर दाखिल किया गया था। वकील अश्विनी उपाध्याय ने अधिवक्ता अश्विनी दुबे के माध्यम से एक जनहित याचिका दायर कर केंद्र और राज्य सरकारों को ‘‘धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन और डराने, धमकाने, प्रलोभन और मौद्रिक लाभ के माध्यम से कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश देने का अनुरोध किया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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