राजस्थान सरकार को बिजली खरीद के लिए मूल राशि की सीमा तक ही ईंधन अधिभार लगाने का निर्देश
याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील रमित मेहता ने कहा कि एआरपीएल को 7,438.58 करोड़ रुपये के भुगतान के मद्देनजर डिस्कॉम पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ के कारण विशेष ईंधन अधिभार लगाया गया था।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उपभोक्ताओं पर विशेष ईंधन अधिभार लगाने से बृहस्पतिवार को रोक दिया और बिजली खरीद के लिए अडानी राजस्थान पावर लिमिटेड (एआरपीएल) को भुगतान की गई 3,048.64 करोड़ रुपये की मूल राशि की सीमा तक ही इसकी वसूली का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने वसूली के सभी आदेशों को निरस्त करते हुए निर्देश दिया कि यदि डिस्कॉम द्वारा उपभोक्ताओं से की गयी वसूली मूल राशि से अधिक है, तो इसे विधिवत समायोजित किया जाएगा।
याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील रमित मेहता ने कहा कि एआरपीएल को 7,438.58 करोड़ रुपये के भुगतान के मद्देनजर डिस्कॉम पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ के कारण विशेष ईंधन अधिभार लगाया गया था।
न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी की पीठ ने कहा कि निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारी का निर्वहन करने में विफल रहने के कारण डिस्कॉम पर जो बोझ पड़ता है, उसे उपभोक्ताओं पर डालना कानून की नजर में उचित नहीं है।
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