Rahul को लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था: सुशील मोदी

Sushil Modi
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गांधी को ‘मोदी उपनाम’ को लेकर आपराधिक मानहानि के एक मामले में बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया गया था और दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई गयी थी।

नयी दिल्ली। राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कांग्रेस नेता को शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि सूरत की अदालत द्वारा दोषी ठहराये जाते ही वह बतौर सांसद अयोग्य हो गये थे। गांधी को ‘मोदी उपनाम’ को लेकर आपराधिक मानहानि के एक मामले में बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया गया था और दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई गयी थी। अदालत ने हालांकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को तत्काल जमानत दे दी थी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक रोक लगा दी थी, ताकि वह इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकें।

लोकसभा में वायनाड संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले गांधी ने शुक्रवार को कुछ समय के लिए सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया था। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही जोरदार हंगामे के कारण एक घंटे के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। संसद भवन परिसर में संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री मोदी ने कहा, ‘‘मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उन्हें (गांधी को) संसद की कार्यवाही में आज हिस्सा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वह अयोग्य हो चुके हैं।’’

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मोदी ने कहा कि वह इस मामले में कानूनी विशेषज्ञों की राय के साथ हैं। उन्होंने आगे कहा कि गांधी की अयोग्यता केवल तभी रोकी जा सकती है, यदि उच्चतर न्यायपालिका उनकी दोषसिद्धि को निलंबित करती है। उन्होंने कहा कि दोषसिद्धि का निलंबन केवल दुर्लभ से दुर्लभतम मामले में ही होता है। भाजपा नेता ने भी पटना में इसी मामले में गांधी के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर कर रखी है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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