Savarkar Defamation Case | सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी, 2 दिसंबर को पुणे कोर्ट में पेश होने का समन

Rahul Gandhi
ANI
रेनू तिवारी । Nov 19 2024 11:55AM

पुणे की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिंदुत्व के प्रतीक वीडी सावरकर के पोते द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत के संबंध में 2 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया।

पुणे में संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों (एमपी/एमएलए) के लिए एक विशेष अदालत ने एक आदेश पारित किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर को कथित रूप से बदनाम करने के उनके खिलाफ मामले के संबंध में 2 दिसंबर, 2024 को व्यक्तिगत रूप से पेश होना चाहिए।

 

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राहुल गांधी को 2 दिसंबर को पुणे कोर्ट में पेश होने का समन

पुणे की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिंदुत्व के प्रतीक वीडी सावरकर के पोते द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत के संबंध में 2 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। सत्यकी सावरकर ने पुणे की एक अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में अपने भाषण में कहा था कि सावरकर ने एक किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके पांच-छह दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें (सावरकर को) खुशी हुई थी। याचिका के अनुसार, सावरकर ने ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अदालत ने पुलिस को आरोपों की जांच करने और रिपोर्ट दर्ज करने को कहा था। विश्रामबाग पुलिस स्टेशन ने जांच की थी और कहा था कि शिकायत में प्रथम दृष्टया सच्चाई है।

4 अक्टूबर को संयुक्त सिविल जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अमोल शिंदे की अध्यक्षता वाली एमपी/एमएलए के लिए विशेष अदालत ने गांधी को 23 अक्टूबर को पेश होने के लिए समन जारी किया। हालांकि, गांधी पेश नहीं हुए क्योंकि उन्हें बताया गया कि उन्हें समन नहीं मिला है। याचिकाकर्ता सत्यकी सावरकर के वकील संग्राम कोल्हटकर ने कहा कि उन्होंने सोमवार को अदालत से गांधी को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी करने की प्रार्थना की। 

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कोल्हटकर ने कहा कि गांधी की ओर से वकील मिलिंद पवार ने अदालत से संपर्क किया और कहा कि कांग्रेस नेता अगली तारीख पर अदालत में पेश होंगे। हालांकि, हमने जाधव द्वारा गांधी का प्रतिनिधित्व करने पर आपत्ति जताई क्योंकि अदालत में कोई 'वकालतनामा या पर्सिस' पेश नहीं किया गया था। वकील जाधव ने अदालत से कहा कि गांधी किसी भी परिस्थिति में अदालत में पेश होंगे। इस पर अदालत ने गांधी को 2 दिसंबर को अदालत में पेश होने के लिए कहा।

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