Defamation Case: मोदी सरनेम पर और ज्यादा घिरते जा रहे राहुल गांधी, मानहानि मामले में पेश नहीं होने पर उठी अरेस्ट वारंट जारी करने की मांग
सांसद मोदी ने 2019 में गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (मानहानि) की धारा 500 के तहत उनकी कथित टिप्पणी "क्यों सभी चोर का सरनेम मोदी होता है पर एक आपराधिक शिकायत (वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पूर्व एड सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय के माध्यम से) दर्ज की।
राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी द्वारा मोदी द्वारा दायर मानहानि के मामले में अदालत में पेश नहीं होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए आज पटना कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है। मानहानि मामले में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयान दर्ज कराने के लिए 12 अप्रैल को पेश होने के निर्देश देने के अदालत के 18 मार्च के आदेश के बाद गांधी अदालत में पेश नहीं हो पाए थे, जिसके बाद आज यह आवेदन दायर किया गया।
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सांसद मोदी ने 2019 में गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (मानहानि) की धारा 500 के तहत उनकी कथित टिप्पणी "क्यों सभी चोर का सरनेम मोदी होता है पर एक आपराधिक शिकायत (वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पूर्व एड सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय के माध्यम से) दर्ज की। राहुल की तरफ से मोदी सरनेम वाला बयान अप्रैल 2019 में करोल में एक राजनीतिक अभियान के दौरान दिया गया था। यह मोदी का मामला है कि यह ‘मोदी’ उपनाम वाले लोगों को लक्षित करने वाली अपमानजनक टिप्पणी थी। गांधी को मामले में वर्ष 2019 में जमानत मिली थी।
सुशील मोदी की ओर से कई गवाह पहले ही अदालत में पेश हो चुके हैं और बिहार सरकार में तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री नितिन नबीन, भाजयुमो बिहार के अध्यक्ष मनीष कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता एसडी संजय, वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध झा, अधिवक्ता अर्जुन सहित अपने बयान दर्ज करा चुके हैं। पिछले महीने, अदालत ने उन्हें आज (12 अप्रैल) को पेश होने का निर्देश दिया था, हालांकि, आज उनके वकील ने अदालत को सूचित किया कि गांधी को मामले में पेश होने और बयान दर्ज करने के लिए अदालत द्वारा कुछ और समय दिया जाए।
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