Devinder Pal Singh Bhullar को लेकर पंजाब की राजनीति गर्म, अकाली दल ने केजरीवाल और मान पर निशाना, AAP का पलटवार

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ANI
अंकित सिंह । Jan 27 2024 2:26PM

2011 में भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उसकी दया याचिका खारिज कर दी थी। तब से, यह सातवीं बार है जब भुल्लर की समयपूर्व रिहाई की याचिका 2018 में दो बार, 2019 में एक बार और 2020 में तीन बार खारिज होने के बाद खारिज कर दी गई है।

1995 से जेल में बंद खालिस्तानी कार्यकर्ता और टाडा दोषी दविंदर पाल सिंह भुल्लर के भाग्य पर राजनीति नए सिरे से शुरू हो गई है। नई दिल्ली तिहाड़ जेल के सजा समीक्षा बोर्ड द्वारा समय से पहले रिहाई की उनकी अपील की नवीनतम अस्वीकृति पर अकाली दल और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप चल रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर, भुल्लर को 1993 में नई दिल्ली में युवा कांग्रेस कार्यालय के बाहर हुए बम विस्फोट के लिए अगस्त 2001 में मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से तत्कालीन युवा कांग्रेस प्रमुख एमएस बिट्टा को निशाना बनाना था। और नौ लोगों की मौत हो गई और 31 घायल हो गए थे। मार्च 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था।

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कितनी बार समय से पहले रिहाई की मांग की है?

2011 में भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उसकी दया याचिका खारिज कर दी थी। तब से, यह सातवीं बार है जब भुल्लर की समयपूर्व रिहाई की याचिका 2018 में दो बार, 2019 में एक बार और 2020 में तीन बार खारिज होने के बाद खारिज कर दी गई है। 2019 में, केंद्र ने गुरु नानक देव की 550वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान उनकी समयपूर्व रिहाई के लिए सहमति दी थी। लेकिन 2022 में उनकी रिहाई तीन बार टाली गई। अब, इसे तिहाड़ बोर्ड ने खारिज कर दिया है, जो उनके मामले में सक्षम प्राधिकारी है।

अकाली दल का आरोप

अकाली, जिन्होंने सभी राजनीतिक कैदियों (खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं सहित) का मामला उठाया है, केजरीवाल और AAP को दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि तिहाड़ सजा समीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष दिल्ली के जेल मंत्री कैलाश गहलोत हैं। अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके कठपुतली (पंजाब के मुख्यमंत्री) भगवंत मान द्वारा मानवता के खिलाफ चौंकाने वाला जघन्य अपराध। प्रोफेसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर की समयपूर्व रिहाई की याचिका को खारिज करने के लिए एकजुट होकर, इन दोनों ने सिख संगत के घावों पर नमक छिड़का है। उन्होंने कहा, "प्रोफेसर भुल्लर की खराब स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद उन्हें करीब 29 साल तक जेल में रखकर उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है।"

शिअद नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पंजाबियों को यह जानने का अधिकार है कि याचिका पिछले पांच वर्षों तक क्यों लंबित रखी गई और अब इसे क्यों खारिज कर दिया गया है। यह भुल्लर के मानवाधिकारों का उल्लंघन है। 

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आप ने क्या कहा

आप के मुख्य प्रवक्ता मालविंदर सिंह कांग ने अकाली दल पर "झूठ फैलाने" का आरोप लगाया है, उन्होंने बताया कि सजा समीक्षा बोर्ड में सात सदस्य शामिल हैं, और गहलोत के अलावा, अन्य छह भाजपा से हैं, जो एक पुरानी अकाली सहयोगी है। कंग ने बोर्ड बैठक का हवाला देते हुए दावा किया कि केवल गहलोत ने भुल्लर की रिहाई का समर्थन किया था जबकि अन्य छह ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था। कंग ने यह भी कहा कि आप शासित पंजाब में भुल्लर के गृह जिले अमृतसर में पुलिस ने भुल्लर की समयपूर्व रिहाई के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया था। उन्होंने कहा, भुल्लर का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है।

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