Pune की अदालत ने 2013 के धोखाधड़ी मामले में जरांगे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया

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ANI

जरांगे जालना जिले के अपने गांव में, आरक्षण की मांग को लेकर 20 जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनके खिलाफ 31 मई को गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद वह अदालत में पेश हुए थे।

महाराष्ट्र में पुणे की एक अदालत ने 2013 के धोखाधड़ी के एक मामले में, मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के खिलाफ मंगलवार को गैर-जमानती वारंट जारी किया। उनके वकील ने यह जानकारी दी।

जरांगे जालना जिले के अपने गांव में, आरक्षण की मांग को लेकर 20 जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनके खिलाफ 31 मई को गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद वह अदालत में पेश हुए थे।

अदालत ने तब गैर जमानती वारंट रद्द कर दिया था, लेकिन उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया था। जरांगे के वकील हर्षद निंबालकर ने कहा, ‘‘मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आज सुनवाई होनी थी, लेकिन चूंकि जरांगे वर्तमान में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इसलिए वह उपस्थित नहीं हो सके।’’

निंबालकर ने कहा, ‘‘हम उन्हें अदालत में पेश करेंगे और गैर जमानती वारंट रद्द करवाएंगे।’’ जरांगे और दो अन्य के खिलाफ 2013 में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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