राज्यसभा से वापस लिया गया स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध संशोधन विधेयक

Prohibition indecent

दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध संशोधन विधेयक, 2012 वापस लिए जाने का प्रस्ताव किया जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।

नयी दिल्ली। सरकार ने स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध संशोधन विधेयक सोमवार को राज्यसभा से वापस ले लिया। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध संशोधन विधेयक, 2012 वापस लिए जाने का प्रस्ताव किया जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।

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उस समय सदन में विपक्षी सदस्य विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा कर रहे थे और कुछ सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी कर रहे थे। यह विधेयक 2012 में संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया गया था और इसमें मूल कानून स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधन तथा उसके दायरे में वृद्धि का प्रस्ताव किया गया था। सरकार ने विज्ञापनों, चित्रों सहित विभिन्न तरीकों से महिलाओं के अशिष्ट चित्रण पर रोक लगाने के लिए स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 को लागू किया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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