धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक का मकसद क्राइम करने वालों में भय बैठानाः मुख्यमंत्री

Chief Minister

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी मर्जी से जो मर्जी धर्म परिवर्तन करे लेकिन जबरदस्ती किसी के साथ ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। धोखे से या किसी तरह का लालच देकर अगर धर्म परिवर्तन करवाय जाएगा तो उन पर कार्रवाई होगी। इस विधेयक का मकसदन जबरदस्ती होने वाले धर्म परिवर्तन को कंट्रोल करना है।

शिमला ।  विधेयक,2022 का मकसद क्राइम करने वालों में भय बैठाना है। समय-समय पर चीजों में परिवर्तन होता है। कई बार किसी गंभीर मामले में आईपीसी होने के बावजूद बी एक्ट बनाए जाते हैं, ताकि अपराध करने वालों को डर रहे।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी मर्जी से जो मर्जी धर्म परिवर्तन करे लेकिन जबरदस्ती किसी के साथ ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। धोखे से या किसी तरह का लालच देकर अगर धर्म परिवर्तन करवाय जाएगा तो उन पर कार्रवाई होगी। इस विधेयक का मकसदन जबरदस्ती होने वाले धर्म परिवर्तन को कंट्रोल करना है।

इसे भी पढ़ें: शिमला नगर निगम लोगों को पीने के पानी करवाने में नाकाम--- हिमाचल आप

मुख्यमंत्री ने कहा कि चार साल में 6 जिलों में धर्म परिवर्तन 127 एफआईआर दर्ज हुई। यमुनानगर, पानीपत, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद में धर्म परिवर्तन के मामले ज्यादा देखने को मिले हैं। इस वजह से विधेयक लाया गया है। मुख्यमंत्री ने चंगाई सम्मेलन, ग्लोबल पीस जैसे एनजीओ समेत प्रदेश से जुड़े कई उदाहरण देकर जबरदस्ती होने वाले धर्म परिवर्तन के मामले को उठाया। मुख्यमंत्री ने इस विधेयक हरियाणा के साथ-साथ देश हित में बताया।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़