पहले सांसदी गई, अब छोड़ना होगा बंगला... राहुल को 22 अप्रैल तक सरकारी आवास खाली करने का नोटिस
राहुल गांधी 12 तुगलक रोड पर रहते हैं। राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे। लेकिन मानहानि मामले में दोषी पाए जाने के बाद उनके सांसदी अयोग्य घोषित कर दी गई थी। इसी कारण बंगला खाली करने का नोटिस उन्हें दिया गया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मानहानि मामले में सूरत कोर्ट मैं दोषी पाए जाने के बाद उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, सुनवाई के दौरान ही उनकी जमानत याचिका मंजूर हो गई। लेकिन 2 साल की सजा होने की वजह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। इसको लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। इन सबके बीच राहुल गांधी को अब सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिल गया है। लोकसभा की हाउसिंग कमेटी की ओर से यह नोटिस दिया गया है। नोटिस के मुताबिक राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना सरकारी आवास खाली करना होगा।
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राहुल गांधी 12 तुगलक रोड पर रहते हैं। राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे। लेकिन मानहानि मामले में दोषी पाए जाने के बाद उनके सांसदी अयोग्य घोषित कर दी गई थी। इसी कारण बंगला खाली करने का नोटिस उन्हें दिया गया है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी के मामले में केंद्र की मोदी सरकार ने जल्दबाजी दिखाई है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह राहुल गांधी के प्रति भाजपा की नफरत को दर्शाता है। नोटिस दिए जाने के बाद 30 दिनों की अवधि के लिए, व्यक्ति उसी घर में रहना जारी रख सकता है। उन्होंने कहा कि 30 दिनों की समयावधि के बाद, कोई व्यक्ति बाजार दरों पर किराए का भुगतान करके उसी घर में रहना जारी रख सकता है। राहुल गांधी जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी में आते हैं।
आज कांग्रेस सांसदों ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद संसद में काले कपड़े पहनकर पहुंचे हुए थे। राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना है कि मोदी सरकार उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। लेकिन वे डरेंगे नहीं। वे लगातार लोकतंत्र के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे।
After being disqualified from the Lok Sabha, now the Lok Sabha Housing Committee has given notice to Congress leader Rahul Gandhi to vacate the government-allotted bungalow: Sources
— ANI (@ANI) March 27, 2023
(file photo) pic.twitter.com/noZHOFsVt0
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